Rape accused https://jaivardhannews.com/court-decision-rape-case-20-years-imprisonment/

Court Decision Rape : नाबालिग किशोरी को 3 माह तक बंधक बनाकर बलात्कार करने वाले शातिर बदमाश को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी बलात्कार का मामला दर्ज हो चुका है और नाबालिग से रेप को अदालत ने गंभीर अपराध माना एवं आरोपी को 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

Pocso Court Rajsamand : विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 2 जून 2021 को एक व्यक्ति ने आमेट थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 22 मई 2021 को दोपहर आमेट शहर में माैसी के घर से खुद के आवास पर जा रही थी, तभी रास्ते में आगरिया निवासी पप्पू सालवी पहुंचा और बहला फुसलाकर उसे भगा ले गया। नामजद रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। बताया कि आरोपी पप्पु सालवी उसके साथ चुनाई का कार्य करता था, जिससे उसकी पुत्री भी परिचित थी और इसके चलते आरोपी उसे बहला फुसलाकर जबरन अपहरण कर ले गया। पीड़ित पिता की रिपोर्ट पर आमेट थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए किशोरी की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस तलाश कर रही थी, तभी किशोरी का उसके पिता के मोबाइल पर कॉल आया और पाली में एक जगह बंधक बनाकर रखने की बात बताई। इस पर पिता की सूचना पर आमेट थाना पुलिस पाली पहुंची और आरोपी पप्पु सालवी को गिरफ्तार कर उसकी नाबालिग पुत्री को अपहरण से मुक्त करवाई। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

Rape case : 17 गवाह व 30 दस्तावेजी साक्ष्य बने सजा का आधार

न्यायालय में सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 17 गवाह तथा 30 दस्तावेज न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय में पीड़िता ने दिए बयान के मुताबिक पप्पू ने उसे बाइक पर बिठाकर जबरन आगरिया ले गया, जहां से दूसरे दिन पाली जिले के एक गांव में किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा। जबरन उसके साथ कई बार बलात्कार भी किया। 3 महीने तक बंधक बनाकर नाबालिग से बार बार बलात्कार करने के आरोप लगाए। साथ ही विरोध करने पर आरोपी पर चाकू से डराते हुए दुष्कर्म करता रहा। इस पर न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण व बलात्कार करने पर आरोपी पप्पू सालवी को दोषी माना। न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट को पेश किया। निष्कर्ष के अनुसार आरोपी के ब्लड सैंपल से ऑब्टेन मेल डीएनए प्रोफाइल का मिलान पीड़िता की जब्त अंडरवियर से लिए DNA प्रोफाइल से होना पाया गया।

Court Decision : कोर्ट ने तीन धाराओं में दी अलग अलग सजा

पॉक्सो न्यायालय द्वारा आरोपी पप्पू सालवी को धारा 363 भादसं के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5 अर्थदंड और धारा 5(l) /6 पॉक्सो एक्ट के तहत भी दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।