
PF claim rejected reason : निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट का समय हो या अचानक कोई आर्थिक संकट, Employees’ Provident Fund (EPF) ही सबसे विश्वसनीय सहारा बनकर सामने आता है। यह न केवल एक मजबूत बचत योजना है, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ भी साबित होती है। लाखों कर्मचारी हर साल अपने PF Account से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार क्लेम डालते ही ‘Rejected’ का मैसेज देखकर घबरा जाते हैं। मन में सवाल उठता है – “क्या मेरा पैसा हमेशा के लिए फंस गया?” लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर मामलों में क्लेम रिजेक्ट होने की वजह छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जिन्हें सुधारकर आप फटाफट सेटलमेंट पा सकते हैं।
PF claim rejected reason : इस लेख में हम न केवल PF Claim Reject होने के प्रमुख कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बल्कि हर गलती को सुधारने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका भी बताएंगे। साथ ही, रिजेक्शन के बाद क्या करें, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और EPFO पोर्टल पर दोबारा क्लेम कैसे सबमिट करें – सबकुछ विस्तार से समझाएंगे।

PF क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है? जानिए 5 बड़ी गलतियाँ और उनका समाधान
EPFO का सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होता है, इसलिए छोटी सी त्रुटि भी क्लेम को तुरंत रिजेक्ट कर देती है। आइए, एक-एक करके समझते हैं वे 5 गलतियाँ, जो सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्शन की वजह बनती हैं:
1. बैंक डिटेल्स में गलती – सबसे कॉमन कारण!
How to fix PF claim rejection: अगर Bank Account Number, IFSC Code, या खाताधारक का नाम EPFO रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता, तो सिस्टम क्लेम को इंस्टेंट रिजेक्ट कर देता है।
- उदाहरण: नाम “Rahul Kumar Singh” है, लेकिन बैंक में “R K Singh” दर्ज है।
- समाधान:
- EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें → Manage → KYC में जाकर बैंक डिटेल्स अपडेट करें।
- बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- नोट: IFSC कोड गलत होने पर पैसे ट्रांसफर ही नहीं हो पाते!
2. UAN एक्टिव नहीं होना – बिना इसके क्लेम प्रोसेस ही नहीं होता
Universal Account Number (UAN) आपके PF Account का आधार है। अगर यह ‘Inactive’ दिख रहा है, तो क्लेम आगे नहीं बढ़ता।
- कैसे चेक करें?
- EPFO Member Portal पर लॉगिन करें।
- View → Profile में UAN Status देखें।
- समाधान:
- अगर UAN एक्टिव नहीं है, तो आधार, PAN, और मोबाइल नंबर से इसे वेरीफाई करें।
- पुरानी कंपनी के HR से संपर्क कर KYC अपडेट करवाएँ।

3. बैलेंस से ज्यादा राशि का क्लेम – सिस्टम तुरंत पकड़ लेता है
UAN inactive claim rejected solution : कई लोग Full Withdrawal करना चाहते हैं, लेकिन PF Balance से ज्यादा राशि डाल देते हैं।
- उदाहरण: अकाउंट में ₹1,80,000 है, लेकिन क्लेम ₹2,00,000 का कर दिया।
- समाधान:
- Passbook में उपलब्ध बैलेंस चेक करें।
- Partial Withdrawal का ऑप्शन चुनें (यदि जरूरी हो)।
- EPFO Rule: 2 महीने से कम सर्विस पर Final Settlement नहीं होता।
4. निकासी का कारण मान्य नहीं – EPFO के सख्त नियम
EPFO केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही Advance Withdrawal की इजाजत देता है।
| मान्य कारण | अधिकतम राशि |
|---|---|
| मेडिकल इमरजेंसी | 6 महीने का बेसिक + DA या मेडिकल बिल (जो कम हो) |
| हाउसिंग लोन रिपेमेंट | 90% तक |
| शादी/एजुकेशन | 50% तक |
| रिटायरमेंट (58 वर्ष बाद) | 100% |
- गलती: बिना वजह ‘Other’ चुनना या गलत कारण लिखना।
- समाधान: Form-31 में सही कारण चुनें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट (जैसे मेडिकल बिल) अपलोड करें।
5. जॉब डिटेल्स में त्रुटि – एग्जिट डेट गलत होना
How to activate UAN for PF claim : अगर Date of Joining (DOJ) या Date of Exit (DOE) EPFO रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
- समाधान:
- पुरानी कंपनी के HR से Form-19 & 10C भरवाएँ।
- EPFO पोर्टल पर ‘Modify Basic Details’ में सुधार करें।
- Employer Verification जरूरी है – HR से फॉलो-अप करें।
क्लेम रिजेक्ट हो गया? अब क्या करें?
स्टेप 1: रिजेक्शन का सटीक कारण जानें
- EPFO पोर्टल → Online Services → Track Claim Status
- यहाँ Rejection Reason विस्तार से लिखा होता है (जैसे “Name Mismatch”, “KYC Pending”)।
स्टेप 2: गलती सुधारें
| गलती | सुधार का तरीका |
|---|---|
| बैंक डिटेल्स | KYC सेक्शन में अपडेट |
| UAN Inactive | आधार से वेरीफाई करें |
| जॉब डिटेल्स | HR से संपर्क करें |
स्टेप 3: जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें
- Aadhaar Card (UIDAI से लिंक्ड)
- PAN Card
- Bank Passbook/Cancelled Cheque
- Form-31 (Advance के लिए)
- Medical Bill/Housing Loan Docs (यदि लागू हो)
स्टेप 4: दोबारा क्लेम सबमिट करें
- Online Services → Claim (Form-31, 19, 10C)
- सभी फील्ड्स दोबारा चेक करें।
- Submit करने से पहले Preview देखें।
बार-बार रिजेक्ट हो रहा है? ये करें
- EPFO ऑफिस विजिट करें – नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर फिजिकल सबमिशन करें।
- ग्रिवांस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें: epfigms.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800-118-005 (सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक)
- Employer से फॉलो-अप: कई बार Employer Approval पेंडिंग होता है।
