
Rajsamand ganja smuggling case : राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र से गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार आरोपी करमचंद उर्फ करमा बंजारा को एनडीपीसी एक्ट केसेज विशिष्ठ न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
एनडीपीएस एक्ट अदालत के विशिष्ठ लोक अभियोजक गोपालकृष्ण जाट ने बताया कि 8 जून 2019 को राजसमंद जिले में बनेड़िया रोड पर मुखबिर की सूचना पर रेलमगरा थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास के नेतृत्व में पुलिस ने नाकाबंदी की। पुलिस ने पिकअप को रूकवाया, जिसका चालक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली, तो उसमें करीब 32 किलो गांजा मिला, जिसे ले जाने के लिए न तो कोई लाइसेंस और न ही कोई वैध दस्तावेज मिले। इस पर पुलिस ने पिकअप चालक छोगाबा का खेड़ा, मेणिया निवासी करमचंद उर्फ करमा पुत्र दुर्गा बंजारा को गिरफ्तार लिया और पिकअप सहित 32 किलो गांजे को जब्त कर लिया था। अनुसंधान के बाद रेलमगरा थाना पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया, जहां विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक व वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। आरोपी पक्ष की ओर से एडवोकेट डूंगरसिंह बंजारा द्वारा पैरवी की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के साथ गवाहों को सुनने और दस्तावेजों साक्षों का अवलोकन किया। फिर आरोपी करमचंद उर्फ करमा बंजारा को दोषी करार दिया। फिर न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा द्वारा आरोपी करमचंद उर्फ करमा बंजारा को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अदम अदायगी अर्थदंड पर आरोपी 1 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। Railmagra police ganja case

