
Rajasthan New Transfer : प्रदेश के हजारों तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लंबे समय से अपने स्थानांतरण (Transfer) का इंतजार है। इस बीच विधानसभा में उठे सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री Madan Dilawar ने स्पष्ट किया कि फिलहाल राज्य में स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध (Complete Ban) लागू है। हालांकि, अत्यावश्यक (Emergency) मामलों में सक्षम स्तर से अनुमोदन (Approval) मिलने के बाद ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
जयपुर में शुक्रवार को विधानसभा के प्रश्नकाल (Question Hour) के दौरान विधायक गोविंद प्रसाद ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। इस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से सामान्य स्थानांतरण पर रोक है। उन्होंने बताया कि विभाग में नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) तैयार की जा रही है और यह प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन (Under Process) है। जब तक यह नीति अंतिम रूप (Final Draft) में तैयार नहीं हो जाती, तब तक व्यापक स्तर पर ट्रांसफर संभव नहीं हैं।
अत्यावश्यक मामलों में मिल सकता है मौका
Rajasthan 3rd Grade Teacher Transfer News : मंत्री ने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय आवश्यकता (Departmental Requirement) अथवा विशेष परिस्थितियों (Special Cases) में कुछ प्रकरणों पर विचार किया गया है। ऐसे मामलों में निर्धारित विभागीय प्रक्रिया (Official Procedure) का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद स्थानांतरण किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 14 अक्टूबर 2024 को जारी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण आदेशों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी (Transparent) बनी रहे।
विपक्ष का हंगामा, सरकार का पलटवार
Madan Dilawar Statement Today स्थानांतरण नीति में देरी को लेकर सदन में कुछ समय के लिए शोर-शराबा भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विपक्षी विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि दो वर्ष बीत जाने के बावजूद नई नीति लागू नहीं की गई। इस पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। उन्होंने कहा, “आपकी सरकार में तो कुछ नहीं हुआ, हमने कम से कम प्रक्रिया शुरू तो की।”

वरिष्ठता विलोपन पर भी उठे सवाल
Rajasthan New Transfer Policy Update : प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जिला परिवर्तन (District Change) के मामलों में वरिष्ठता विलोपन (Seniority Loss) के सहमति पत्र लेकर स्थानांतरण किए गए थे। इस व्यवस्था को लेकर भी शिक्षकों में असंतोष है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में इन पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी शिक्षक को अनावश्यक नुकसान न उठाना पड़े।
शिक्षकों की बढ़ती चिंता
प्रदेश में हजारों थर्ड ग्रेड शिक्षक पिछले लंबे समय से अपने गृह जिले या इच्छित स्थान पर ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई शिक्षक पारिवारिक, स्वास्थ्य और सामाजिक कारणों से स्थानांतरण चाहते हैं। लगातार लग रहे प्रतिबंध (Transfer Ban) के कारण उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, सरकार एक ऐसी नीति तैयार करना चाहती है जो पारदर्शी, ऑनलाइन आधारित (Online System) और मेरिट आधारित (Merit-Based) हो, ताकि किसी प्रकार के विवाद या पक्षपात की गुंजाइश न रहे।
सरकार का रुख: गंभीरता से हो रहा विचार
Teacher Transfer Ban Rajasthan शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। नई नीति लागू होने के बाद व्यापक स्तर पर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और न्यायसंगत (Fair & Balanced) निर्णय लिया जाएगा।
