
Aadhaar PAN Link Deadline : साल 2025 अब खत्म होने की कगार पर है और नए साल की शुरुआत से पहले कई वित्तीय कामों की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। अगर आपने ये काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो नए साल 2026 में आपको कई तरह की दिक्कतों, पेनल्टी और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि इन कामों को आखिरी समय पर न छोड़ें।
आधार–पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख अब बहुत करीब
Belated ITR Filing Last Date : सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय है। लाखों लोग अभी भी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं, जबकि इसकी अहमियत हर वित्तीय काम को प्रभावित करती है। अगर तय तारीख तक आधार–पैन लिंक नहीं हुआ, तो आपकी वित्तीय गतिविधियाँ लगभग ठप हो सकती हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि इनएक्टिव पैन के चलते न तो बैंक में बड़े लेनदेन संभव होंगे, न ही शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड और निवेश संबंधी काम आगे बढ़ सकेंगे। टैक्स फाइलिंग में दिक्कत होगी और पहले भरे गए ITR का रिफंड भी अटक सकता है। कई सेवाओं पर रोक लग सकती है।

बिलेटेड ITR फाइल करने की भी यही आखिरी तारीख
PAN Inactive Problems : जिन लोगों ने इस साल समय पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया था, उन्हें बिलेटेड ITR भरने का मौका दिया गया है, लेकिन इसकी आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 ही है। यह मौका चूकने पर करदाता कई वित्तीय नुकसान झेलने को मजबूर होंगे। यह नुकसान केवल लेट फीस तक सीमित नहीं है। रिफंड रुक सकता है, ब्याज बढ़ सकता है, टैक्स रिकॉर्ड खराब हो सकता है और आयकर विभाग की ओर से नोटिस आने का जोखिम भी बढ़ जाएगा। वित्तीय सिस्टम में आपकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, जिससे भविष्य में लोन या क्रेडिट सुविधाएं लेने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।
क्यों जरूरी है कि ये दोनों काम समय पर पूरे किए जाएं
ITR Filing 31 December 2025 : नए साल से पहले ये दोनों प्रक्रियाएँ पूरा कर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वित्तीय सिस्टम में आपकी पहचान, टैक्स रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन क्षमता इन्हीं दस्तावेजों पर निर्भर है। आधार–पैन लिंक न होने से आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है और बिलेटेड ITR न भरने से आपकी टैक्स हिस्ट्री प्रभावित हो सकती है। दोनों ही स्थितियाँ आपके वित्तीय जीवन में बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। सरकार और आयकर विभाग बार-बार यह चेतावनी दे चुके हैं कि समयसीमा पूरी होने के बाद किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद न करें। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। Financial Tasks Before New Year India
