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ATM failed transaction compensation : ATM की छोटी गलती बैंक पर पड़ी भारी, 10 हजार के बदले देने पड़े 3.28 लाख रुपये

Parmeshwar Singh Chundwat March 22, 2026 1 minute read

ATM failed transaction compensation : गुजरात के सूरत से उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक बेहद अहम मामला सामने आया है, जिसमें एटीएम से 10 हजार रुपये नहीं मिलने की शिकायत आखिरकार बैंक पर भारी पड़ गई। करीब 9 साल तक चले विवाद के बाद उपभोक्ता आयोग ने बैंक को ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 3.28 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला केवल एक एटीएम ट्रांजैक्शन की गड़बड़ी भर नहीं रहा, बल्कि इसने बैंकिंग सिस्टम में जवाबदेही, लापरवाही और ग्राहक अधिकारों को लेकर बड़ा संदेश भी दिया है।

यह घटना 18 फरवरी 2017 की बताई गई है। ग्राहक ने एटीएम से 10,000 रुपये निकालने की कोशिश की, लेकिन मशीन से न तो कैश निकला और न ही कोई रसीद बाहर आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि लेनदेन असफल होने के बावजूद कुछ ही सेकंड में ग्राहक के खाते से पूरे 10,000 रुपये डेबिट हो गए। यानी ग्राहक को पैसा हाथ में नहीं मिला, लेकिन बैंक खाते से राशि कट गई। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और ग्राहक को अपने ही पैसे वापस पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।

शिकायतें कीं, ईमेल भेजे, लेकिन नहीं मिली राहत

ATM cash not received bank penalty : घटना के तीन दिन बाद, 21 फरवरी 2017 को ग्राहक ने बैंक में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसने कई महीनों तक लगातार बैंक से संपर्क बनाए रखा। उसने ईमेल भेजे, शिकायतें दर्ज कराईं और मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। इतना ही नहीं, ग्राहक ने एटीएम लेनदेन से जुड़े सबूत जुटाने के लिए CCTV फुटेज प्राप्त करने का भी प्रयास किया। इसके लिए उसने RTI का सहारा लिया, लेकिन वहां से भी उसे अपेक्षित जानकारी नहीं मिल सकी। जब हर स्तर पर निराशा हाथ लगी, तब उसने आखिरकार दिसंबर 2017 में उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

9 साल तक चलता रहा मामला

Bank of Baroda ATM case : जो मामला एक साधारण बैंकिंग शिकायत के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया। ग्राहक ने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन बैंक की ओर से उसे समय पर राहत नहीं दी गई। यही वजह रही कि यह विवाद करीब नौ साल तक चलता रहा और अंततः उपभोक्ता आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह मामला उन हजारों बैंक ग्राहकों के लिए भी मिसाल माना जा रहा है, जो छोटी रकम होने के कारण शिकायत को आगे नहीं बढ़ाते। इस फैसले ने साफ कर दिया कि रकम छोटी हो सकती है, लेकिन उपभोक्ता का अधिकार छोटा नहीं होता।

बैंक की दलील आयोग ने नहीं मानी

SBI ATM failed withdrawal case : सुनवाई के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपनी ओर से यह तर्क दिया कि जिस एटीएम से निकासी की कोशिश की गई थी, वह SBI का एटीएम था, इसलिए इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती।

हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने इस दलील को सख्ती से खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा कि ग्राहक के लिए यह मायने नहीं रखता कि एटीएम किस बैंक का था। महत्वपूर्ण यह है कि राशि ग्राहक के बैंक खाते से कटी थी, और वह खाता बैंक ऑफ बड़ौदा का था। इसलिए ग्राहक को राहत देना और समस्या का समाधान करना उसी बैंक की जिम्मेदारी थी।

आयोग ने बैंक की जिम्मेदारी तय की

bank ordered to pay compensation : आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बैंक अपने ग्राहक के प्रति जवाबदेह है। यदि ग्राहक के खाते से पैसा कटता है, तो बैंक यह कहकर जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता कि लेनदेन किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर हुआ था।

फैसले में यह भी कहा गया कि बैंक की लापरवाही और देरी ने ग्राहक को अनावश्यक मानसिक तनाव, समय की बर्बादी और आर्थिक परेशानी झेलने पर मजबूर किया। इसलिए केवल मूल राशि लौटाना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

RBI के नियमों का भी दिया गया हवाला

उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के एटीएम निकासी संबंधी नियमों का भी उल्लेख किया। आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में, जहां ग्राहक के खाते से पैसा कट जाए लेकिन एटीएम से नकदी न निकले, वहां निर्धारित समय सीमा के भीतर रकम वापस की जानी चाहिए। आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि ऐसे विवादों में बैंक को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में ग्राहक को वर्षों तक न्याय के लिए भटकना पड़ा। यही देरी बैंक पर भारी पड़ गई।

10 हजार की जगह भरना पड़ा लाखों का मुआवजा

उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में बैंक को ग्राहक की मूल राशि 10,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही इस रकम पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। आयोग ने देरी को गंभीर मानते हुए 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगाया। 26 फरवरी 2026 तक यह देरी 3,288 दिनों की मानी गई, जिसके आधार पर कुल जुर्माना 3,28,800 रुपये बैठा। यानी 10 हजार रुपये की एक एटीएम गड़बड़ी ने बैंक को लाखों रुपये की आर्थिक चोट पहुंचा दी।

मानसिक कष्ट और कानूनी खर्च भी देना होगा

आयोग ने केवल वित्तीय नुकसान की भरपाई तक खुद को सीमित नहीं रखा। उसने यह भी माना कि ग्राहक को इस पूरे मामले में मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी को देखते हुए आयोग ने बैंक को 3,000 रुपये मानसिक कष्ट के लिए और 2,000 रुपये मुकदमे के खर्च के लिए अलग से देने का आदेश दिया। इस तरह बैंक पर कुल भुगतान का बोझ और बढ़ गया। यह फैसला साफ संकेत देता है कि ग्राहक को हुई असुविधा, तनाव और न्याय पाने के लिए किए गए प्रयासों की भी कानूनी मान्यता है।

ग्राहक अधिकारों के लिए बड़ी मिसाल

यह फैसला बैंकिंग सेक्टर के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। आयोग ने अपने आदेश से यह साफ कर दिया कि ग्राहक की शिकायत को नजरअंदाज करना, समय पर समाधान न देना और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना किसी भी बैंक को महंगा पड़ सकता है। साथ ही, यह फैसला आम उपभोक्ताओं के लिए भी प्रेरणादायक है कि यदि उनके साथ अन्याय होता है, तो वे कानूनी रास्ता अपनाकर न्याय पा सकते हैं। कई बार लोग बैंकिंग गड़बड़ियों को छोटी बात मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन यह मामला बताता है कि सही लड़ाई लड़ने पर न्याय मिल सकता है।

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Parmeshwar Singh Chundwat

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Parmeshwar Singh Chundwat ने डिजिटल मीडिया में कॅरियर की शुरुआत Jaivardhan News के कुशल कंटेंट राइटर के रूप में की है। फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग में उनकी गहरी रुचि और विशेषज्ञता है। चाहे वह घटना, दुर्घटना, राजनीतिक, सामाजिक या अपराध से जुड़ी खबरें हों, वे SEO आधारित प्रभावी न्यूज लिखने में माहिर हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स और यूट्यूब के लिए छोटे व बड़े वीडियो कंटेंट तैयार करने में निपुण हैं।

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