
EPFO old PF account withdrawal process : यदि आपने नौकरी बदली है, पुरानी कंपनी छोड़ दी है या आपका Provident Fund (PF) खाता कई सालों से निष्क्रिय पड़ा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के नियमों के अनुसार, यदि 36 महीने यानी 3 साल तक आपके खाते में कोई योगदान नहीं होता, तो वह खाता Inoperative Account की श्रेणी में चला जाता है। अच्छी बात यह है कि खाता निष्क्रिय होने के बावजूद उस पर ब्याज (Interest) मिलता रहता है। यानी आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और बढ़ता भी है।
आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ऐसे पुराने, भूले हुए या बंद पड़े PF खाते का पैसा कैसे निकाला जा सकता है या उसे अपने नए चालू PF खाते में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है।
सबसे पहले समझें : Inoperative PF Account क्या होता है?
जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और नए संस्थान में PF ट्रांसफर नहीं करवाता, या फिर कई सालों तक खाते में कोई अंशदान (Contribution) नहीं होता, तो EPFO उसे Inoperative घोषित कर देता है। लेकिन यह ‘Dead Account’ नहीं होता। उस पर EPFO द्वारा तय दर से ब्याज मिलता रहता है।

Step 1: UAN Portal पर लॉगिन करें
सबसे पहले EPFO के Unified Member Portal पर जाएं।
यहां अपना UAN (Universal Account Number) और Password डालकर लॉगिन करें।
- यदि आपको अपना UAN याद नहीं है, तो पोर्टल पर मौजूद ‘Know Your UAN’ विकल्प का उपयोग करें।
- आप अपनी पुरानी कंपनी के HR विभाग से भी UAN की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Step 2: KYC (Know Your Customer) अपडेट और वेरिफाई करें
Aadhaar KYC update for PF withdrawal : लॉगिन के बाद:
- ‘Manage’ टैब में जाएं
- ‘KYC’ विकल्प पर क्लिक करें
- सुनिश्चित करें कि आपका Aadhaar, PAN और Bank Account Details अपडेटेड और Verified हैं
पुराने PF खातों के लिए Aadhaar Seeding अनिवार्य है। बिना KYC वेरिफिकेशन के क्लेम या ट्रांसफर संभव नहीं होता।
Step 3: One Member – One EPF Account से ट्रांसफर करें (सबसे बेहतर तरीका)
PF claim form 19 and 10C online process : यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो पुराना पैसा निकालने की बजाय उसे नए खाते में ट्रांसफर करना अधिक फायदेमंद होता है।
- ‘Online Services’ टैब में जाएं
- ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ पर क्लिक करें
- अपने पुराने PF खाते की जानकारी भरें
- ‘Present Employer’ चुनें
- ‘Get OTP’ पर क्लिक करके वेरिफाई करें
OTP सत्यापन के बाद आपका पुराना PF बैलेंस नए खाते में जुड़ जाएगा।
Step 4: सीधे PF Withdrawal (पैसा निकालने की प्रक्रिया)
PF transfer to new account online : यदि आप फिलहाल नौकरी में नहीं हैं और सीधे पैसा निकालना चाहते हैं, तो:
- ‘Online Services’ में जाएं
- ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ पर क्लिक करें
- बैंक खाते के आखिरी 4 अंक डालकर वेरिफाई करें
- ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें
- Form 19 (PF राशि निकालने के लिए) चुनें
- Form 10C (Pension हिस्सा निकालने के लिए) चुनें
आधार आधारित OTP से e-Sign करने के बाद क्लेम सबमिट हो जाएगा।
Step 5: बहुत पुराने खाते पोर्टल पर नहीं दिख रहे? यह करें
Know your UAN forgot old PF account : कई बार 8–10 साल पुराने खाते पोर्टल पर दिखाई नहीं देते। ऐसे में:
- EPFO की Inoperative Account Helpdesk सेवा का उपयोग करें
- अपनी पुरानी कंपनी, रोजगार अवधि और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें
- EPFO आपकी अटकी हुई राशि को ट्रेस कर देगा
जरूरी शर्तें और सावधानियां
✔ बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए
वही बैंक खाता उपयोग करें जो PF रिकॉर्ड में दर्ज है।
✔ PAN कार्ड अनिवार्य (TDS से बचने के लिए)
यदि PF राशि ₹50,000 से अधिक है और आपकी सेवा 5 साल से कम रही है, तो PAN अपडेट न होने पर TDS कट सकता है।
✔ Aadhaar आधारित e-Sign जरूरी
बिना Aadhaar OTP वेरिफिकेशन के क्लेम आगे नहीं बढ़ेगा।
क्यों ट्रांसफर करना बेहतर है, निकालना नहीं?
- PF पर मिलने वाला ब्याज Compounding का फायदा देता है
- भविष्य की पेंशन (EPS) में फायदा
- रिटायरमेंट कॉर्पस मजबूत होता है
अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
पुराने पीएफ खाते से पीएफ कैसे निकाले?
पुराने PF खाते से पैसा निकालने के लिए EPFO के Unified Portal पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें। KYC (Aadhaar, PAN, Bank) अपडेट और वेरिफाइड होना जरूरी है। इसके बाद Online Services में जाकर Claim (Form 19, 10C) चुनें। यदि पुराना खाता अलग है तो पहले One Member–One EPF Account (Transfer Request) से उसे वर्तमान खाते में ट्रांसफर कर लें, फिर क्लेम करें। आधार आधारित OTP से e-Sign कर आवेदन सबमिट करें।
पुराने पीएफ खाते से कितनी राशि निकाली जा सकती है?
यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं, तो आप PF बैलेंस का अधिकांश हिस्सा निकाल सकते हैं। 5 साल से कम सेवा होने पर TDS नियम लागू हो सकते हैं। पेंशन हिस्से (EPS) के लिए Form 10C भरना होता है।
क्या मैं 10 साल बाद पीएफ से पैसे निकाल सकता हूं?
हाँ, भले ही खाता Inoperative हो गया हो, EPFO नियमों के अनुसार उस पर ब्याज मिलता रहता है। आप UAN के माध्यम से उसे ट्रेस कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लेम या ट्रांसफर कर सकते हैं।
How to withdraw PF from old PF account?
EPFO पोर्टल पर UAN से लॉगिन करें, KYC अपडेट करें, फिर Online Services → Claim (Form 19/10C) पर जाएं। यदि पुराना खाता अलग है, तो पहले उसे ट्रांसफर करें। OTP आधारित e-Sign के बाद क्लेम सबमिट हो जाता है।
How much amount can be withdrawn from an old PF account?
यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं और 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं, तो लगभग पूरा PF बैलेंस निकाला जा सकता है। EPS (पेंशन) हिस्सा अलग प्रक्रिया से मिलता है।
क्या मैं अपने भविष्य निधि का 100% निकाल सकता हूं?
हाँ, यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और कम से कम 2 महीने से बेरोजगार हैं, तो PF का 100% (EPF हिस्सा) निकाला जा सकता है। EPS के लिए Form 10C भरकर पेंशन राशि क्लेम की जाती है।



