
Free ration Update : खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए सरकार बार-बार वंचित परिवारों से पोर्टल पर आवेदन तो ले रही है, लेकिन वंचित परिवारों को जोड़ा नहीं जा रहा है। वर्ष 2022 से लेकर अब तक आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनको लाभ देने के लिए सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है।
हाल ही में खाद्य नागरिकता आपूर्ति विभाग ने सभी कलेक्टरों से 23 जनवरी को योजना में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के संबंध में निर्देश दिए थे। इसके बाद 26 जनवरी को पोर्टल खोला गया, लेकिन अलग-अलग पोर्टल होने के बाद लगातार लोग लाभान्वित होने के लिए आवेदन ही कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 2022 में खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू किया था। राज्य में 16 लाख 22 हजार 134 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन अलग-अलग समय में पोर्टल खुलने पर 33 जिलों के अंदर केवल 5 लाख 31 हजार 165 लोगों को ही लाभान्वित किया। अन्य आवेदन आज भी लंबित बता रहे हैं और 42 हजार से अधिक आवेदन रिजेक्ट किए। वर्तमान में भी खाद्य सुरक्षा में शामिल करने को लेकर नए पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर भी राज्यभर से 757 लाख आवेदन आए, लेकिन अब तक केवल 2365 लोगों को लाभान्वित किया गया है। वहीं राजसमंद में 10670 आवेदन आए, लेकिन एक भी अप्रूव नहीं किया हैं ।
Free Ration Scheme Rajasthan : अब तक 16 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त
Free Ration Scheme Rajasthan वर्ष 2022 से 2025 तक अलग-अलग समय में खाद्य सुरक्षा में आवेदन लेने के लिए ई-मित्र के माध्यम से पोर्टल शुरू किया था। आवेदक ई-मित्र से आवेदन करवाकर टोकन करवाता था। इसके तहत राज्य में 16 लाख 22 हजार 134 आवेदन आए थे। इसमें से 5 लाख 31 हजार 165 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया था और 4 लाख 47 हजार आवेदन पेंडिंग हैं। उपखंड कार्यालयों से 6 लाख 393 आवेदन सेंड बैक कर दिए । हाल ही में राज्य सरकार ने जनवरी में खाद्य सुरक्षा में नाम शामिल करने लिए वापस पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिए थे और नया पोर्टल शुरू किया। जनवरी के बाद शुरू हुए नए पोर्टल पर राजसमंद जिले में अब तक 10 हजार 670 आवेदन आए। इनमें से 5400 आवेदन उपखंड स्तर पर लंबित हैं। प्रथम स्तर की जांच के बाद विकास अधिकारियों के पास 5046 आवेदन पेंडिंग हैं। पटवारी स्तर की कमेटी के पास 114 आवेदन अटके हैं। बीते तीन महीने में आए आवेदनों में से 104 आवेदन उपखंड कार्यालयों से सेंड बैक कर दिए, वहीं 6 आवेदन रिजेक्ट किए
Rajsamand Ration Card Status : पात्र और अपात्र परिवारों की छंटनी के लिए बनाई गई जांच कमेटी
Rajsamand Ration Card Status खाद्य सुरक्षा योजना 2023 में पात्र परिवारों को जोड़ने एवं अपात्र परिवार को हटाने के लिए प्रावधान किया। कमेटी की जांच रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड के लिए 22 जनवरी को आदेश जारी किए। इस आदेश में मौके की जांच के लिए कमेटी के गठन का प्रावधान था। कमेटी की जांच रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही खाद्य सुरक्षा में परिवारों को शामिल करना था। सबसे पहले आवेदन होने के बाद उपखंड अधिकारी द्वारा प्रथम लेवल पर अप्रूव करने के बाद विकास अधिकारी के पास जाएगा। यहां पर गठित कमेटी द्वारा जांच करके रिपोर्ट वापस सबमिट करने के बाद ही उसे उपखंड अधिकारी वापस अप्रूव करेगा। इसके बाद ही लाभार्थी का खाद्य सुरक्षा में नाम शामिल होगा। सरकार द्वारा आवेदन लेने के एक महीने के भीतर ही आवेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे।
Ration news : सरकार को पत्र लिखा जाएगा
Ration news : खाद्य सुरक्षा में आवेदन अप्रूव नहीं हुए तो सरकार को पत्र लिखा जाएगा। पहले ई-मित्र के माध्यम से आवेदन होता था। अब आवेदनकर्ता खुद जन आधार के माध्यम से आवेदन करता है। उपखंड अधिकारी प्रथम स्तर से जारी करने के बाद विकास अधिकारी व पटवारी की जांच कमेटी जांच करेगी फिर उपखंड अधिकारी अप्रूव करेंगे।
विजयसिंह, जिला रसद अधिकारी, राजसमंद

Khadya Suraksha Yojana : खाद्य सुरक्षा योजना में कौन आवेदन कर सकता है ?
Khadya Suraksha Yojana : खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Act – NFSA) के अंतर्गत वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने हिसाब से पात्रता तय करती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर निम्नलिखित वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं:
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के पात्र व्यक्ति:
1. अत्यंत गरीब (BPL) परिवार:
- जिनके पास BPL कार्ड (Below Poverty Line) है।
- आय का स्थाई स्रोत नहीं है या बहुत कम है।
2. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्डधारी:
- ऐसे परिवार जो बेहद गरीब हैं, जैसे – दिहाड़ी मज़दूर, रिक्शा चालक, कचरा बीनने वाले आदि।
- जिनकी मासिक आमदनी बहुत कम होती है।
3. वंचित और कमजोर वर्ग:
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अत्यंत गरीब सदस्य।
- विधवा, तलाकशुदा, विकलांग, मानसिक रोगी या बुजुर्ग जिनका कोई सहारा नहीं है।
4. दैनिक मज़दूरी पर निर्भर परिवार:
- जो नियमित रोजगार में नहीं हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी:
- जो पहले से किसी सामाजिक कल्याण योजना के लाभार्थी हैं।
6. राशन कार्ड नहीं रखने वाले लेकिन पात्र गरीब परिवार:
- जिनका नाम अभी तक खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है लेकिन वे पात्र हैं।
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for NFSA in Rajasthan):
1. जन आधार कार्ड (Jan Aadhar Card):
- आवेदनकर्ता और परिवार के सभी सदस्यों का जन आधार नंबर अनिवार्य है।
2. आधार कार्ड (Aadhar Card):
- परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड ज़रूरी है।
3. निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof):
- जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आप राजस्थान के निवासी हैं।
(जैसे – बिजली बिल, पानी का बिल, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि)
4. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate):
- परिवार की कुल आय का प्रमाण – यह तय करता है कि आप पात्र हैं या नहीं।
(राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार ही पात्रता तय होती है)
5. फोटो (Passport Size Photograph):
- आवेदनकर्ता की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
6. बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
- बैंक पासबुक की कॉपी या अकाउंट नंबर, IFSC कोड आदि की जानकारी।
7. पहले से बना राशन कार्ड (यदि हो):
- अगर पहले से राशन कार्ड बना है तो उसकी कॉपी।
8. समाजिक वर्ग प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC हो):
- अगर आप SC/ST/OBC कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र।
9. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो):
- यदि परिवार में कोई विकलांग सदस्य है तो उसका प्रमाण पत्र।
Parmeshwar Singh Chundwat ने डिजिटल मीडिया में कॅरियर की शुरुआत Jaivardhan News के कुशल कंटेंट राइटर के रूप में की है। फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग में उनकी गहरी रुचि और विशेषज्ञता है। चाहे वह घटना, दुर्घटना, राजनीतिक, सामाजिक या अपराध से जुड़ी खबरें हों, वे SEO आधारित प्रभावी न्यूज लिखने में माहिर हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स और यूट्यूब के लिए छोटे व बड़े वीडियो कंटेंट तैयार करने में निपुण हैं।