
Give up ration card : राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया गिव अप अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सुविधा को केवल गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वास्तविक हकदारों तक पहुंचे और गैर-पात्र व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग रोका जाए। इस पहल के तहत समाज के जागरूक और संवेदनशील नागरिकों ने स्वेच्छा से अपनी पात्रता त्यागकर इस नेक कार्य में सहयोग दिया है। अब तक राजसमंद जिले में 50,325 व्यक्तियों ने इस योजना से अपना नाम हटाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
Free Ration Scheme in Hindi : राजसमंद जिला रसद अधिकारी विजय सिंह राठौड़ ने बताया कि गिव अप अभियान का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस अभियान के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वही परिवार इस योजना का लाभ उठाएं, जो वास्तव में इसके पात्र हैं। उन्होंने कहा कि समाज के संपन्न और जागरूक वर्ग ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है, जिससे जरूरतमंद लोगों तक संसाधन पहुंचाने में मदद मिल रही है। यह अभियान न केवल सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है, बल्कि सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
गैर-पात्र परिवारों की पहचान
Ration Card Rajasthan जिला रसद अधिकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा योजना से उन परिवारों को बाहर किया जा रहा है, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- आयकर दाता: परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
- सरकारी कर्मचारी: परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थान में कार्यरत हो।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो।
- वाहन स्वामित्व: परिवार के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर और जीविकोपार्जन के लिए उपयोग होने वाले एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर)।
ऐसे परिवारों को योजना की निष्कासन सूची में शामिल किया गया है। विजय सिंह ने बताया कि सरकार ने इन मानदंडों के आधार पर पात्रता की जांच के लिए एक सख्त प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें परिवहन विभाग और आयकर विभाग से डेटा का उपयोग किया जा रहा है।
स्वेच्छा से नाम हटाने की प्रक्रिया
Ration Card Surrender online राज्य सरकार ने गैर-पात्र परिवारों को 31 अगस्त 2025 तक का समय दिया है, ताकि वे स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटा सकें। इसके लिए वे निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑफलाइन आवेदन: संबंधित उपखंड कार्यालय या जिला रसद कार्यालय में प्रार्थना पत्र जमा करें।
- ऑनलाइन आवेदन: खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (food.rajasthan.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
विजय सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे इस समय सीमा का पालन करें और स्वेच्छा से अपनी पात्रता त्यागकर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दें। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल जरूरतमंदों की मदद करेगा, बल्कि गैर-पात्र व्यक्तियों को संभावित कानूनी कार्रवाई से भी बचाएगा।
अवैध लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई
जिला रसद अधिकारी ने चेतावनी दी कि 31 अगस्त 2025 के बाद गैर-पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- परिवहन विभाग से डेटा: चार पहिया वाहनों की सूची प्राप्त की जा रही है।
- आयकर विभाग से जानकारी: आधार-पैन लिंक रिकॉर्ड के आधार पर आयकर दाताओं की पहचान की जा रही है।
ऐसे परिवारों, जो गैर-पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं, उनसे 27 रुपये प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। इसके अलावा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए है, और इसका उद्देश्य किसी को अनावश्यक परेशान करना नहीं, बल्कि योजना के दुरुपयोग को रोकना है।
अब तक की उपलब्धियां
जिले में गिव अप अभियान को जबरदस्त समर्थन मिला है। अब तक राजसमंद जिलें में 50,325 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि समाज का एक बड़ा वर्ग इस अभियान के महत्व को समझ रहा है और जरूरतमंदों के लिए अपनी पात्रता छोड़ने को तैयार है। जिला रसद अधिकारी ने इस सहयोग के लिए जिले के नागरिकों की सराहना की और अन्य गैर-पात्र परिवारों से भी आगे आने की अपील की।

📌 गिव अप राशन कार्ड ऑनलाइन प्रक्रिया
Give up ration card online राज्य सरकार ने Give Up Campaign के तहत ऐसे सभी परिवारों से अपील की है जो खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में अपात्र हैं, वे स्वेच्छा से अपना नाम हटाएँ। इसके लिए विभाग ने Online Application की सुविधा भी दी है।
✅ Step-by-Step Online Process
- Official Website पर जाएँ
- सबसे पहले अपने मोबाइल/कंप्यूटर से राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की Official Website पर जाएँ।
- वेबसाइट का एड्रेस है: https://food.rajasthan.gov.in
- Citizen Portal चुनें
- होम पेज पर आपको Citizen Portal / e-Services का विकल्प दिखाई देगा।
- यहाँ से Ration Card Related Services पर क्लिक करें।
- Login करें
- आपके पास SSO ID (Single Sign-On ID) होनी चाहिए।
- यदि आपके पास SSO ID नहीं है तो पहले https://sso.rajasthan.gov.in पर जाकर नई ID बनानी होगी।
- Give Up Ration Card विकल्प चुनें
- लॉगिन के बाद मेनू में जाएँ और Give Up Ration Card / नाम हटाएँ पर क्लिक करें।
- यहाँ आपको अपने Ration Card Number और Aadhar Number दर्ज करने होंगे।
- Details Verify करें
- पोर्टल आपके कार्ड की सभी जानकारी दिखाएगा।
- आपको यह कन्फर्म करना होगा कि आप स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ रहे हैं।
- Reason Select करें
- कारण चुनें, जैसे –
- परिवार में कोई आयकरदाता है
- परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है
- सालाना आय ₹1 लाख से अधिक है
- परिवार के पास चार पहिया वाहन है
- कारण सेलेक्ट करने के बाद Submit पर क्लिक करें।
- कारण चुनें, जैसे –
- Acknowledgement Slip डाउनलोड करें
- आवेदन सबमिट होते ही आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा।
- इसे सुरक्षित रखें, भविष्य में स्टेटस चेक करने या प्रमाण के लिए काम आएगा।
📌 राशन कार्ड Online Check प्रक्रिया
✅ Step-by-Step Guide : Ration Card Online Check
- Ration Card Status : Official Website पर जाएँ
- सबसे पहले अपने मोबाइल/कंप्यूटर से राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की Official Website खोलें।
- लिंक: https://food.rajasthan.gov.in
- Citizen Portal / e-Services चुनें
- होम पेज पर उपलब्ध Citizen Portal / e-Services विकल्प पर क्लिक करें।
- Ration Card Details ऑप्शन चुनें
- यहाँ पर आपको Ration Card Report / Ration Card Details का विकल्प मिलेगा।
- इस पर क्लिक करें।
- Search Method चुनें
- अब आप अलग-अलग तरीकों से अपना राशन कार्ड सर्च कर सकते हैं:
- Ration Card Number डालकर
- Aadhar Number डालकर
- या Family Head / HoF Name (मुखिया का नाम) डालकर
- अब आप अलग-अलग तरीकों से अपना राशन कार्ड सर्च कर सकते हैं:
- Captcha Code भरें
- स्क्रीन पर दिख रहे Captcha Code को सही-सही भरें।
- Submit करें
- अब Search / Submit बटन पर क्लिक करें।
- Ration Card Status देखें
- आपके सामने आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी दिखाई देगी, जैसे –
- कार्डधारक का नाम
- परिवार के सदस्यों की लिस्ट
- किस श्रेणी का राशन कार्ड है (APL/BPL/NFSA)
- कार्ड की स्थिति (Active/Inactive)
- आपके सामने आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी दिखाई देगी, जैसे –
📌 राशन कार्ड Download प्रक्रिया
✅ Step-by-Step Guide : Ration Card Download
- Official Website पर जाएँ
- सबसे पहले राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की Official Website खोलें।
- लिंक: https://food.rajasthan.gov.in
- Citizen Portal / e-Services पर क्लिक करें
- होम पेज पर उपलब्ध Citizen Portal / e-Services विकल्प चुनें।
- SSO ID से Login करें
- पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अपनी SSO ID और Password डालें।
- यदि आपके पास SSO ID नहीं है, तो पहले https://sso.rajasthan.gov.in पर जाकर ID बनानी होगी।
- Ration Card Related Services चुनें
- लॉगिन के बाद Ration Card Related Services सेक्शन में जाएँ।
- यहाँ पर Print/Download Ration Card का विकल्प चुनें।
- Ration Card Number भरें
- अपना Ration Card Number डालें और Search पर क्लिक करें।
- Details Verify करें
- पोर्टल आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी दिखाएगा।
- जानकारी सही मिलने पर Download / Print बटन पर क्लिक करें।
- PDF Save करें
- आपका राशन कार्ड PDF Format में डाउनलोड हो जाएगा।
- इसे आप कंप्यूटर/मोबाइल में सेव कर सकते हैं या सीधे प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
❓ How to give up ration?
👉 राशन कार्ड छोड़ने के लिए आपको Give Up Campaign के तहत आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया दो तरीकों से हो सकती है –
- Online : खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर SSO ID से लॉगिन करें और “Give Up Ration Card” विकल्प चुनकर आवेदन करें।
- Offline : अपने क्षेत्रीय Sub-Division Office (SDO) या District Supply Office (DSO) में लिखित प्रार्थना पत्र जमा करें।
❓ Who gives ration in India?
👉 भारत में राशन राज्य सरकारें देती हैं। यह वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से किया जाता है। राशन की दुकानों (Fair Price Shops) पर अनाज, चीनी, नमक और अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
❓ Does ration card give free food?
👉 हाँ, कुछ श्रेणी के लाभार्थियों को राशन कार्ड के जरिए Free Food Grains (जैसे गेहूँ, चावल) मिलते हैं।
- NFSA (National Food Security Act) के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी या मुफ्त राशन दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) में कई बार मुफ्त अनाज भी दिया गया है।
❓ राशन कैसे छोड़ें?
👉 राशन छोड़ने के लिए आपको Give Up Ration Card आवेदन करना होगा।
- आप Online Portal के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
- या फिर नजदीकी राशन कार्यालय / SDO ऑफिस में लिखित आवेदन देकर अपना कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।
❓ क्या राशन कार्ड फ्री खाना देता है?
👉 जी हाँ, राशन कार्ड पर सस्ता अनाज और कई बार फ्री राशन भी मिलता है।
- गरीब और अंत्योदय परिवारों को चावल, गेहूँ और मोटा अनाज या तो बहुत कम दाम पर या पूरी तरह मुफ्त दिया जाता है।
❓ राशन कार्ड किसे सरेंडर करना चाहिए?
👉 राशन कार्ड उन परिवारों को सरेंडर करना चाहिए जो पात्रता मानदंड में नहीं आते। जैसे–
- परिवार का कोई सदस्य Income Tax देता हो।
- परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी/अर्द्ध-सरकारी नौकरी में हो।
- सालाना आय ₹1 लाख से अधिक हो।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर व जीविकोपार्जन वाहन को छोड़कर)।
❓ फ्री में राशन कितना दिया जाता है?
👉 यह राज्य सरकार और योजना पर निर्भर करता है। आम तौर पर—
- NFSA के तहत : प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (गेहूँ या चावल) दिया जाता है।
- PMGKAY जैसी योजनाओं में : कई बार अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है।
- अंत्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकता है।
❓ क्या राशन कार्ड का दुरुपयोग किया जा सकता है?
👉 हाँ, अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड पर सस्ता या मुफ्त अनाज ले रहा है तो यह दुरुपयोग है।
- कई बार लोग दोहरी एंट्री, गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज़ लगाकर भी कार्ड बनवा लेते हैं।
- इसी कारण सरकार अब Aadhar Linking, Online Verification और Data Sharing से अपात्रों की पहचान कर रही है।
❓ राशन कार्ड पीडीफ़ के आत्मसमर्पण के लिए आवेदन कैसे लिखें?
👉 आवेदन का सरल प्रारूप इस प्रकार हो सकता है –
सेवा में,
जिला रसद अधिकारी / उपखंड अधिकारी,
__________ (जिले का नाम)
विषय: राशन कार्ड आत्मसमर्पण हेतु आवेदन
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मेरा राशन कार्ड संख्या __________ है। मैं अपने परिवार सहित इस योजना का लाभ अब और नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इसके लिए अपात्र हूँ। अतः मेरा राशन कार्ड आत्मसमर्पण स्वीकार किया जाए।
धन्यवाद।
भवदीय,
नाम: __________
पता: __________
मोबाइल नंबर: __________
तारीख: __________
❓ राशन कार्ड सरेंडर स्टेटस कैसे चेक करें?
👉 Status Check करने के लिए –
- https://food.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।
- Citizen Portal / Ration Card Services में लॉगिन करें।
- Application Status / Surrender Status विकल्प चुनें।
- अपना Ration Card Number / Aadhar Number डालें।
- आपके सामने आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी – Pending, Approved या Rejected।
