
Khadya Suraksha Yojana : राज्य सरकार वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में राज्य में गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत तय मापदंडों के अनुसार चल रहा है।
अधिसूचना 27 सितंबर 2018 के अनुसार जिन परिवारों में कोई आयकरदाता है, कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्था में कार्यरत है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख से अधिक है या जिनके पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर और जीविकोपार्जन में प्रयुक्त एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), उन्हें अपात्र मानते हुए खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जा रहा है। एक नवंबर 2024 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक राजस्थान में 17.63 लाख लोगों ने स्वैच्छा से योजना का लाभ छोड़ा है। राजसमंद जिले में 10212 लोगों ने योजना से नाम हटवाया है। 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया। इसके जरिए अब तक राजस्थान में 20.80 लाख नए लोगों को योजना से जोड़ा गया है। राजसमंद जिले में 33775 लोगों को योजना में शामिल किया है। जिले में ऐसे 105 अपात्र परिवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने गिव अप के तहत आवेदन नहीं किया। अब इनके खिलाफ वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन अधिकारियों और निरीक्षकों को उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण कर अपात्र लोगों को नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत परिवहन विभाग से समन्वय कर चार पहिया वाहन मालिकों का डाटा जुटा जा रहा है। इसके आधार पर अपात्र लोगों को नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
✅ खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्रता (Khadya Suraksha Yojana Eligibility):
🔹 1. आर्थिक स्थिति:
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए (राज्य सरकार इस सीमा को थोड़ा ऊपर-नीचे तय कर सकती है)।
- बीपीएल (BPL), एएवाई (AAY) या अंत्योदय परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
🔹 2. कोई आयकरदाता नहीं होना चाहिए:
- परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं भरता हो।
- यदि कोई सदस्य आयकरदाता है, तो पूरा परिवार योजना से बाहर कर दिया जाता है।
🔹 3. सरकारी नौकरी में कोई नहीं होना चाहिए:
- परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्था में स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
🔹 4. संपत्ति की स्थिति:
- जिनके पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर और जीविकोपार्जन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), वे इस योजना के अपात्र माने जाते हैं।
- पक्का मकान, बड़ा भू-भाग या महंगे घरेलू सामान (जैसे एसी, बड़ी टीवी, फ्रिज आदि) वालों को भी अपात्र माना जा सकता है (राज्य द्वारा तय मानदंडों के अनुसार)।
🔹 5. अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ जो पात्र मानी जाती हैं:
- विधवा, विकलांग, अनाथ, निर्धन वृद्धजन, अति पिछड़े समुदाय।
- मज़दूर वर्ग, निर्माण कार्यों में लगे असंगठित श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, दैनिक कमाई करने वाले गरीब लोग।
❌ कौन लोग इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं:
- जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक हो।
- जिनके पास चार पहिया वाहन है (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
- जिनके पास व्यवसायिक संपत्ति है।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी है।
- आयकरदाता हो।
- जो पहले से किसी बड़ी सरकारी योजना से लाभान्वित हैं (कुछ मामलों में)।
✅ Give up Abhiyan : खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने की प्रक्रिया (गिव अप कैसे करें):
🔹 1. Give up Abhiyan : ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से:
राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल (https://food.rajasthan.gov.in) पर “गिव अप” की सुविधा दी है।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
- 👉 राजस्थान खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
- 👉 “Give Up NFSA” या “नाम हटाएं” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- 👉 अपने जन आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर से लॉगिन करें।
- 👉 परिवार के उस सदस्य का चयन करें जिसका नाम हटाना है।
- 👉 आवश्यक जानकारी भरें और स्वैच्छिक गिव अप का चयन करें।
- 👉 सबमिट करते ही आपको रसीद (Acknowledgement) मिल जाएगी।
🔹 2. ई-मित्र केंद्र के माध्यम से:
अगर आप ऑनलाइन करने में असहज हैं, तो आप अपने नजदीकी E-Mitra केंद्र पर जाकर भी यह काम कर सकते हैं।
ज़रूरी दस्तावेज़ साथ ले जाएं:
- जन आधार कार्ड / राशन कार्ड
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर ID)
- चार पहिया वाहन / आयकर / सरकारी नौकरी जैसे प्रमाण, यदि अपात्र हैं
✅ How to check name in Ration : खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम चेक करने की प्रक्रिया
🔹 ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नाम जांचें:
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
- 👉 सबसे पहले जाएं:
🔗 https://food.rajasthan.gov.in/ - 👉 होमपेज पर “जन आधार कार्ड से राशन कार्ड विवरण देखें” या “राशन कार्ड विवरण देखें” लिंक पर क्लिक करें।
- 👉 अब आपको नीचे दिए गए किसी एक तरीके से जानकारी भरनी होगी:
- जन आधार नंबर
- राशन कार्ड नंबर
- आधार नंबर
- नाम व मोबाइल नंबर
- 👉 CAPTCHA भरें और सबमिट करें।
- ✅ अब आपकी स्क्रीन पर राशन कार्ड की पूरी जानकारी आ जाएगी, जिसमें यह भी पता चलेगा कि:
- आपका नाम NFSA सूची में है या नहीं।
- परिवार के अन्य सदस्यों के नाम।
- कार्ड का प्रकार (APL/BPL/Antyodaya)।
- कितनी यूनिट्स हैं और राशन की पात्रता कितनी है।

🔹 मोबाइल ऐप से जानकारी (जन सूचना ऐप / राज eVault):
- आप राजस्थान जन सूचना ऐप या RAJ eVault App डाउनलोड कर सकते हैं।
- वहाँ भी जन आधार नंबर से राशन डिटेल्स मिल जाती हैं।
🔹 ई-मित्र केंद्र पर जाकर पूछ सकते हैं:
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपना जन आधार नंबर देकर पता कर सकते हैं कि आपका नाम NFSA सूची में है या नहीं।
✅ Ration Card E-KYC : राशन कार्ड के लिए E-KYC कैसे करें?
(राजस्थान राज्य के लिए विशेष रूप से लागू प्रक्रिया)
🔹 1. ऑनलाइन E-KYC करने की प्रक्रिया:
आप खुद भी घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से राशन कार्ड की e-KYC कर सकते हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:
- 👉 सबसे पहले वेबसाइट खोलें:
🔗 https://food.raj.nic.in/ - 👉 होमपेज पर जाएं और “E-KYC for NFSA” या “राशन कार्ड ई-केवाईसी” वाले सेक्शन में क्लिक करें।
- 👉 अब आपको जन आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डालना होगा।
- 👉 उसके बाद OTP वेरीफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें (जो जन आधार से लिंक है)।
- 👉 अब आधार नंबर डालकर आधार ऑथेंटिकेशन करें।
(UIDAI की वेबसाइट से लिंक होकर Biometric या OTP से सत्यापन होगा।) - ✅ आधार वेरीफाई होते ही आपकी ई-केवाईसी सफलता पूर्वक हो जाएगी।
🔹 2. ई-मित्र केंद्र से E-KYC कराएं:
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या ऑनलाइन करने में कठिनाई हो रही है तो आप नजदीकी ई-मित्र या CSC (Common Service Center) पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं:
- आधार कार्ड (सभी परिवार सदस्यों का)
- जन आधार कार्ड / राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना चाहिए)
🔹 3. राशन डीलर के पास Biometric E-KYC (FPS Based):
कुछ जगहों पर राशन डीलर के पास भी Biometric मशीन होती है, जहां आप अंगूठे की सहायता से ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
