
NPS withdrawal rules : नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लंबे समय से एक ऐसा निवेश विकल्प बना हुआ है जो निवेशकों को डबल बेनिफिट देता है—रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत फंड तैयार करने के साथ-साथ Income Tax में राहत भी मिलती है। फरवरी 2025 के बजट में सरकार द्वारा टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। इसके बाद अब यह सवाल आम हो गया है कि क्या रिटायरमेंट के बाद NPS से पूरा पैसा निकाला जा सकता है? और यदि बीच में ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या निकासी संभव है?
Can I withdraw full NPS amount : क्या NPS से ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है?
Can I withdraw full NPS amount : NPS खाते से पैसा निकालने के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। दरअसल, NPS खाते से पूरी रकम निकालना हर स्थिति में संभव नहीं है, बल्कि यह खाते के प्रकार, निवेश की अवधि और निकासी के कारणों पर निर्भर करता है। अगर आप भी NPS में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको इसके Withdrawal Rules अच्छे से समझ लेने चाहिए।
पहले समझें NPS के दो प्रकार के अकाउंट: Tier-1 और Tier-2
NPS के अंतर्गत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं—Tier-1 और Tier-2।
- Tier-1 अकाउंट: यह मुख्य खाता होता है, जिसमें आपकी नियमित निवेश राशि जमा होती है और रिटायरमेंट के बाद इसी से पेंशन दी जाती है।
- Tier-2 अकाउंट: इसे एक वैकल्पिक खाता कहा जा सकता है, जो अधिक फ्लेक्सिबल होता है। इसमें निवेश तो किया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता।
ध्यान दें कि Tier-2 खाता तभी खोला जा सकता है जब आपके पास Tier-1 अकाउंट पहले से हो। Tier-1 से Tier-2 में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन Tier-2 से Tier-1 में ट्रांसफर की अनुमति होती है।
NPS में Tier-1 अकाउंट से 75% तक इक्विटी और 5% तक AIF (Alternate Investment Funds) में निवेश किया जा सकता है। वहीं Tier-2 अकाउंट से 100% तक इक्विटी में निवेश संभव है।
NPS partial withdrawal eligibility : रिटायरमेंट के समय कितनी राशि निकाली जा सकती है?
NPS partial withdrawal eligibility : जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, तो NPS के Tier-1 खाते से वह अधिकतम 60% तक राशि एकमुश्त (Lumpsum) निकाल सकता है, और शेष 40% से Annuity Plan खरीदना अनिवार्य होता है। Annuity का मतलब है कि आपको उस राशि से नियमित पेंशन मिलती रहेगी। यदि किसी का NPS खाता पूरी अवधि के बाद केवल 5 लाख रुपये या उससे कम राशि का हो, तो वह पूरी राशि एक साथ निकाल सकता है और उसे Annuity Plan खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में पूरी राशि टैक्स फ्री रहती है।
NPS tax free withdrawal limit : रिटायरमेंट से पहले किन परिस्थितियों में निकासी संभव है?
✅ 1. NPS tax free withdrawal limit मृत्यु होने की स्थिति में:
यदि कोई निजी क्षेत्र का कर्मचारी NPS खाता होने के बावजूद 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले निधन हो जाता है, तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी को पूरी 100% रकम निकालने की अनुमति है।
- प्राइवेट कर्मचारी के मामले में Annuity खरीदना अनिवार्य नहीं होता।
- जबकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में नॉमिनी को Annuity खरीदना जरूरी होता है।
✅ 2. आंशिक निकासी (Partial Withdrawal):
- Tier-1 अकाउंट को खोलने के कम से कम 3 साल पूरे होने के बाद, आंशिक निकासी की अनुमति है।
- ऐसी निकासी बीमारी, विकलांगता, उच्च शिक्षा, शादी, घर खरीदने, या बिजनेस शुरू करने जैसे ज़रूरी कारणों से ही की जा सकती है।
- पूरी अवधि में अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी की अनुमति है, और हर निकासी के बीच कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए।
✅ 3. प्रीमेच्योर निकासी (Before 60 Years):
अगर कोई निवेशक 60 साल से पहले ही NPS अकाउंट बंद करना चाहता है, तो उसे खाता खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद यह अनुमति मिलती है।
- ऐसी स्थिति में केवल 20% रकम ही निकाली जा सकती है, जबकि शेष 80% से Annuity खरीदना जरूरी होता है।
- यदि निवेश की कुल राशि 2.5 लाख रुपये से कम है, तो Annuity खरीदना जरूरी नहीं होता।

NPS से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सलाह:
- NPS एक लॉन्ग टर्म निवेश योजना है, जो Retirement Planning के लिहाज से काफी फायदेमंद है।
- इसमें Disciplinary Investment के साथ-साथ Tax Saving का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है।
- Withdrawal से पहले अपने अकाउंट का बैलेंस, नियम और शर्तें जरूर समझें।
- Pension Fund Manager से सलाह लेना समझदारी भरा कदम हो सकता है।
एनपीएस से निकासी की प्रक्रिया (NPS Withdrawal Process)
📝 1. सबसे पहले तय करें – किस प्रकार की निकासी करनी है
एनपीएस से 3 तरह की निकासी होती है:
- रिटायरमेंट पर निकासी (At Retirement – Age 60 or later)
- आंशिक निकासी (Partial Withdrawal – Specific Reasons)
- प्रीमैच्योर निकासी (Premature Exit – Before 60 Years)
हर विकल्प की अपनी शर्तें और सीमा होती हैं, इसलिए पहले यह तय करें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं।
🖥️ 2. लॉगिन करें CRA पोर्टल पर
आपको CRA (Central Recordkeeping Agency) पोर्टल पर लॉगिन करना होगा:
🔗 वेबसाइट: https://cra-nsdl.com या https://enps.nsdl.com
लॉगिन करने के लिए चाहिए:
- PRAN (Permanent Retirement Account Number)
- पासवर्ड
- OTP (मोबाइल पर)
📑 3. Withdrawal सेक्शन में जाएं
लॉगिन के बाद, मेनू में “Exit Withdrawal Request” या “Withdrawal Services” विकल्प पर क्लिक करें।
यहां आपको Withdrawal Type चुनना होगा:
- Superannuation (60 साल या उसके बाद)
- Premature Exit (60 साल से पहले)
- Partial Withdrawal (3 बार तक विशेष कारणों से)
📄 4. जरूरी डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें
आपको कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी जैसे:
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (IFSC सहित)
- नॉमिनी की जानकारी
- पैन और आधार नंबर
- Withdrawal Reason (partial के लिए)
डॉक्यूमेंट्स जोड़ने होंगे:
- पहचान पत्र (PAN, Aadhaar)
- कैंसिल्ड चेक
- रिटायरमेंट या मृत्यु प्रमाण (जहां आवश्यक हो)
- पार्टियल निकासी के लिए प्रूफ (जैसे मेडिकल रिपोर्ट, शिक्षा संबंधित दस्तावेज़)
📥 5. POP/Nodal Office से वेरिफिकेशन
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी POP (Point of Presence) के माध्यम से रजिस्टर्ड हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट POP/Nodal Office से वेरिफाई होगी।
e-Sign करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और POP इसे अप्रूव करेगा।
⏱️ 6. प्रोसेसिंग टाइम और पैसा मिलने की अवधि
आम तौर पर आपकी Withdrawal Request की प्रोसेसिंग में 7 से 10 कार्यदिवस लगते हैं।
Approved होने के बाद आपकी निकासी की रकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।
✅ 5. ग्राफ़/टेबल (Example Table)
| Withdrawal Type | Eligibility | Tax Status | Withdrawal Limit |
|---|---|---|---|
| Post Retirement | After 60 Years | Tax-Free (60%) | 60% Withdrawable |
| Partial Withdrawal | After 3 Years | Tax-Free | Up to 25% (3 times) |
| Premature Exit | After 5 Years (Before 60) | 20% Tax-Free | 20% Withdrawable |
| On Death (Subscriber) | Any time | Tax-Free | 100% Withdrawable |
