
Rajasthan Panchayat election 2026 : राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय (Urban Local Bodies) चुनावों से पहले राज्य निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने मतदाता सूची (Voter List) वितरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। अब अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची प्राप्त करना पहले जितना आसान और मुफ्त नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या राजनीतिक दल को सूची लेने के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर औपचारिक आवेदन (Application) करना अनिवार्य होगा।
यह नया आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पूर्व के निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची अब केवल निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क भुगतान के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग का कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता (Transparency) बढ़ेगी और डेटा के अनावश्यक उपयोग तथा दुरुपयोग (Misuse) पर प्रभावी रोक लगेगी।
कौन-कौन ले सकेगा मतदाता सूची
Panchayat election voter list fee India : निर्वाचन विभाग के नए निर्देशों के अनुसार अब निम्न श्रेणी के लोग आवेदन करके सूची प्राप्त कर सकेंगे:
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (Recognized Political Parties)
- गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल
- सामाजिक संगठन व एनजीओ (NGO)
- शोधकर्ता या संस्थान
- आम नागरिक (General Public)
हालांकि, सभी आवेदकों को पहले निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, तभी उन्हें सूची की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया होगी अनिवार्य
Rajasthan civic body elections latest update : अब मतदाता सूची सीधे मांगने पर नहीं दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को:
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा
- शुल्क जमा करने की रसीद लगानी होगी
- सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा
यह प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) या संबंधित कार्यालय के माध्यम से पूरी की जाएगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना आवेदन और शुल्क भुगतान के कोई भी सूची जारी नहीं की जाएगी।
अंतिम प्रकाशन के बाद ही मिलेगी सूची
Election Commission new voter list guidelines : इन दिनों राज्यभर में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (Revision) और अद्यतन (Update) का कार्य चल रहा है। 25 जनवरी को अंतिम प्रकाशित सूची जारी की जाएगी। उसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, राजनीतिक दल और अन्य जरूरतमंद लोग आवेदन के माध्यम से सूची प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले कई बार चुनावों के दौरान बिना नियंत्रण के सूची की प्रतियां बांटी जाती थीं, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे थे।
प्रति पृष्ठ तय हुआ शुल्क
How to get voter list in Rajasthan : निर्वाचन आयोग ने सूची की कीमत भी निर्धारित कर दी है। अब हर प्रकार की कॉपी के लिए अलग-अलग शुल्क देना होगा।
हार्ड कॉपी (Hard Copy Charges)
- फोटो रहित एक तरफा प्रिंट: ₹2 प्रति पृष्ठ
- फोटो रहित दोनों तरफा प्रिंट: ₹4 प्रति पृष्ठ
- फोटो सहित सूची: वही दरें लागू रहेंगी
सॉफ्ट कॉपी (Soft Copy Charges)
- पीडीएफ फॉर्मेट में कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) पर: ₹100 प्रति CD
सूची फोटो सहित या बिना फोटो दोनों रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
आयोग ने क्यों लिया फैसला
निर्वाचन आयोग के अनुसार यह बदलाव कई कारणों से जरूरी था:
- मतदाता डेटा की सुरक्षा (Data Security)
- अनधिकृत कॉपी और व्यावसायिक उपयोग पर रोक
- चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना
- रिकॉर्ड वितरण का डिजिटल ट्रैक रखना
पहले कई जगहों पर मतदाता सूची का उपयोग प्रचार, मार्केटिंग और अन्य गैर-चुनावी गतिविधियों में भी होने की शिकायतें सामने आती थीं।
चुनावों पर क्या पड़ेगा असर
विशेषज्ञों के अनुसार इस निर्णय से चुनावी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। प्रत्याशियों को अब व्यवस्थित तरीके से अधिकृत सूची मिलेगी, जिससे बूथ मैनेजमेंट और मतदाता संपर्क अभियान (Voter Outreach Campaign) अधिक सटीक हो सकेंगे। हालांकि छोटे प्रत्याशियों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, इसलिए इसे आंशिक झटका भी माना जा रहा है।
