
SIR New Update : राजस्थान के वोटरों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। SIR (Special Intensive Revision) को लेकर Election Commission of India (ECI) ने नया अपडेट जारी किया है। इस फैसले से उन मतदाताओं को बड़ा फायदा मिलेगा, जिनका नाम अभी तक एसआईआर के तहत जारी मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को अपने नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने का अतिरिक्त अवसर मिल सकेगा।
SIR New Update : अब 19 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
Election Commission SIR Update : चुनाव आयोग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, राजस्थान में अब दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी कर दी गई है। इससे पहले यह समयसीमा समाप्त होने वाली थी। आयोग ने यह नोटिफिकेशन 15 जनवरी को जारी किया, जिसमें राजस्थान के साथ-साथ पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया गया है।
इस फैसले का सीधा लाभ उन नागरिकों को मिलेगा, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से छूट गया है या जिनके विवरण में कोई त्रुटि पाई गई है। अब ऐसे मतदाता तय समय के भीतर सुधार की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
क्या है Special Intensive Revision (SIR)?
Rajasthan Voter List Update : Special Intensive Revision का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और अपडेट करना है। इसके तहत योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र प्रविष्टियों—जैसे मृत्यु, स्थानांतरण, डुप्लिकेट एंट्री या गलत विवरण—को हटाने की प्रक्रिया की जाती है। 2026 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले यह प्रक्रिया और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मतदाताओं को मिलेगा अतिरिक्त समय
SIR Deadline Extended Rajasthan : चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा में यह बढ़ोतरी केवल claims and objections यानी दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के लिए लागू होगी। इसका अर्थ यह है कि मतदाता अब अपने विवरण की जांच कर सकते हैं, आवश्यक घोषणा के साथ Form-6 भरकर नया नाम जोड़ सकते हैं या किसी गलत प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
Rajasthan Voters Big Relief : चुनाव आयोग ने राजस्थान के Chief Electoral Officer (CEO) को निर्देश दिए हैं कि इस समयसीमा विस्तार की जानकारी का व्यापक प्रचार किया जाए। इसके लिए सभी उपलब्ध माध्यमों—जैसे media, Booth Level Officers (BLOs), ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप—का उपयोग किया जाएगा।
साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि इस नोटिफिकेशन को राज्य के राजपत्र (Gazette) के विशेष अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाए और इसकी तीन प्रतियां आयोग के रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएं। अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे।
नए और पहली बार वोट देने वालों के लिए अहम सलाह
चुनाव आयोग ने खास तौर पर new voters और first-time voters से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। ऐसे मतदाता Form-6 भरकर अपने नजदीकी बीएलओ के पास या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आगामी चुनावों में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
