
Rajasthan ration card name add online : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशनकार्ड में छूटे सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अब उपभोक्ताओं को ई-मित्र या विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
विभागीय निर्देशों के अनुसार, जिन परिवारों के राशनकार्ड में किसी सदस्य का नाम अब तक दर्ज नहीं हो पाया है, वे राज्य सरकार के निर्धारित https://rrcc.rajasthan.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन दर्ज है, तो आवेदन के समय एलपीजी आईडी का विवरण देना अनिवार्य होगा । आवेदन जमा होने के बाद जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी या अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापन और स्वीकृति के पश्चात नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जन आधार कार्ड में नए सदस्य का नाम जरूरी
NFSA Rajasthan member addition process : राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने से पहले संबंधित सदस्य का नाम जन आधार कार्ड में होना अनिवार्य है। आवेदक को जन आधार नंबर दर्ज कर सदस्य का चयन करना होगा तथा आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर आवेदन सबमिट किया जा सकेगा। यदि परिवार पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है, तो नाम जुड़ने के बाद नए सदस्य को भी नियमित रूप से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आवेदन स्वीकृत होने में सामान्यतः 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। 15 अगस्त 2024 से ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई थी, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राशन कार्ड में जन आधार सीडिंग पूरी हो। जिन परिवारों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें पहले यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
Add family member to ration card : जिला रसद अधिकारी विजयसिंह ने बताया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से आमजन को काफी सुविधा मिलेगी। अब लोगों को आवेदन के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी आवेदन नियमानुसार जांच के बाद नवजात शिशु के स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार समय पर योजना का लाभ उठा सकें।
ये दस्तावेज होंगे आवश्यक
- मौजूदा राशन कार्ड की प्रति
- नए सदस्य का आधार कार्ड
- अपडेटेड जन आधार कार्ड
- नवजात शिशु के लिए जन्म प्रमाण पत्र
- नवविवाहिता के लिए विवाह प्रमाण पत्र व एवं पुराने राशन कार्ड से नाम कटने का प्रमाण

Rajasthan Food Security Scheme Online Apply प्रक्रिया (घर बैठे आवेदन कैसे करें)
राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने या आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। अब आपको ई-मित्र या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं — आप मोबाइल या लैपटॉप से खुद आवेदन कर सकते हैं।
🔹 स्टेप 1: पोर्टल खोलें
- ब्राउज़र में आधिकारिक पोर्टल खोलें
👉 https://rrcc.rajasthan.gov.in/ - होम पेज पर Food Security / Ration Card Services विकल्प चुनें
🔹 स्टेप 2: लॉग-इन करें
आप इन तरीकों से लॉग-इन कर सकते हैं:
- SSO ID
- जन आधार नंबर
- आधार OTP
🔹 स्टेप 3: नया आवेदन / नाम जोड़ना चुनें
- “Add Member” या “Apply for Food Security” विकल्प पर क्लिक करें
- राशन कार्ड नंबर दर्ज करें
- परिवार का विवरण स्क्रीन पर दिखेगा
🔹 स्टेप 4: सदस्य की जानकारी भरें
अब जिस व्यक्ति का नाम जोड़ना है उसकी जानकारी भरें:
- जन आधार नंबर
- आधार नंबर
- जन्मतिथि
- संबंध (बेटा, बेटी, पत्नी, नवजात आदि)
- LPG ID (यदि गैस कनेक्शन है)
🔹 स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड करें
इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र (नवजात के लिए)
- विवाह प्रमाण पत्र (नई बहू के लिए)
- पुराने राशन कार्ड से नाम कटने का प्रमाण
🔹 स्टेप 6: OTP वेरीफिकेशन
- आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP आएगा
- OTP डालकर Verify करें
🔹 स्टेप 7: आवेदन सबमिट करें
- Submit बटन दबाएं
- आपको Application Number मिल जाएगा (इसे सेव करें)
⏱️ आवेदन स्वीकृति समय
- सामान्यतः 3 से 4 कार्य दिवस
- सत्यापन: जिला रसद अधिकारी / विकास अधिकारी द्वारा
🔍 आवेदन स्टेटस कैसे देखें
- पोर्टल खोलें : Rajasthan NFSA beneficiary
- “Track Application Status” पर क्लिक करें
- Application Number / Ration Card Number डालें
- स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा
