
RBI new auto debit rules : अगर आपके बैंक खाते से हर महीने बिना जानकारी के पैसे कट जाते हैं, तो अब ऐसा पहले की तरह आसान नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ई-मैंडेट और ऑटो डेबिट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले के बाद बैंकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगा।
नए नियमों के तहत अब किसी भी ऑटो डेबिट या ऑटो पेमेंट से पहले ग्राहक को सूचना देना अनिवार्य होगा। बैंक या कंपनी को ट्रांजेक्शन से कम से कम 24 घंटे पहले अलर्ट भेजना जरूरी होगा। इस अलर्ट में कंपनी का नाम, कटने वाली राशि और तारीख जैसी पूरी जानकारी होगी। इससे ग्राहक पहले ही जान सकेगा कि उसके खाते से कितना पैसा कटने वाला है। अगर किसी ग्राहक को कोई पेमेंट संदिग्ध या अनचाहा लगता है, तो वह उसे समय रहते रोक भी सकेगा। इस बदलाव से बिना जानकारी के पैसे कटने की समस्या पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद है। RBI के नए नियमों के अनुसार अब कोई भी ऑटो पेमेंट बिना ग्राहक की अनुमति के शुरू नहीं किया जा सकेगा। हर सेवा के लिए पहले ग्राहक की रजिस्ट्रेशन और मंजूरी जरूरी होगी। इसके साथ ही अतिरिक्त वेरिफिकेशन भी लागू किया गया है, जिससे सुरक्षा और मजबूत होगी। RBI digital payment security update

किन सेवाओं पर लागू होंगे नए नियम?
RBI e-mandate 24 hour alert rule : यह नया नियम कई जरूरी सेवाओं पर लागू होगा, जैसे OTT सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजली-पानी के बिल, EMI और अन्य लोन भुगतान। इसके अलावा कार्ड, UPI और प्रीपेड माध्यम से होने वाले ऑटो डेबिट भी इसी नियम के दायरे में आएंगे।
किन सेवाओं को मिलेगी छूट?
unauthorized bank deduction RBI guidelines : कुछ जरूरी सेवाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है। FASTag और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के ऑटो रिचार्ज पर यह नियम लागू नहीं होगा। इन सेवाओं में पहले जैसी व्यवस्था जारी रहेगी।
ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा
EMI subscription auto payment rules : इस बदलाव से बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब हर ट्रांजेक्शन की पहले से जानकारी मिलेगी और बिना अनुमति पैसे कटने की समस्या पर रोक लगेगी।



