
PF withdrawal rules : कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF Scheme), 1952 के तहत, पीएफ अकाउंट होल्डर्स कुछ खास परिस्थितियों में अपने जमा धन का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। इसमें शादी, उच्च शिक्षा, मकान खरीदने या बनाने, चिकित्सा आपात स्थिति, और बेरोजगारी जैसी वजहें शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौकरी के दौरान अपने पीएफ अकाउंट से कितना पैसा निकाला जा सकता है और इसके लिए क्या नियम और शर्तें लागू हैं? यह आर्टिकल आपको इन सभी सवालों के जवाब देगा।
अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं, तो आपके पास एक पीएफ अकाउंट (PF Account) जरूर होगा। हर महीने आपकी सैलरी से एक निश्चित हिस्सा और आपके नियोक्ता की ओर से भी उतना ही योगदान आपके पीएफ खाते में जमा होता है। यह राशि आपके भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब आपको नौकरी के दौरान ही अपने पीएफ अकाउंट से कुछ राशि निकालने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ खास नियम और शर्तें तय की हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इससे न केवल निकासी की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचने में भी मदद मिलेगी। आइए, विस्तार से जानते हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से कब, कैसे, और कितना पैसा निकाल सकते हैं।
शादी के खर्च के लिए निकालें पीएफ एडवांस
EPFO new rules for withdrawal 2025 : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68K के अनुसार, अगर आपको शादी के लिए धन की जरूरत है, तो आप अपने पीएफ अकाउंट से राशि निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं। सबसे पहले, आपको कम से कम 7 साल तक ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा, आपके पीएफ अकाउंट में न्यूनतम 1,000 रुपये का बैलेंस होना अनिवार्य है। इस नियम के तहत, आप अपने कुल योगदान (Employee Contribution) का 50% तक निकाल सकते हैं, जिसमें ब्याज भी शामिल होता है। खास बात यह है कि यह राशि आप अपनी शादी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए भी निकाल सकते हैं। यह सुविधा आपको बड़े खर्चों में राहत देती है, लेकिन ध्यान रखें कि इस तरह की निकासी आपके रिटायरमेंट फंड को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, सोच-समझकर फैसला लें।
उदाहरण: मान लीजिए, आपके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपये जमा हैं, जिसमें आपका योगदान और ब्याज 3 लाख रुपये है। इस स्थिति में, आप शादी के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं।
PF withdrawal limit : बच्चों की शिक्षा के लिए पीएफ से मदद
ईपीएफओ ने शिक्षा के लिए भी पीएफ से राशि निकालने की अनुमति दी है। यह सुविधा खास तौर पर उन माता-पिता के लिए उपयोगी है, जो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए फंड की व्यवस्था करना चाहते हैं। नियमों के अनुसार, आप अपने पीएफ अकाउंट से ब्याज सहित अपने योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको कम से कम 7 साल तक ईपीएफ का सदस्य होना जरूरी है। साथ ही, यह निकासी आप अपने जीवनकाल में केवल तीन बार ही कर सकते हैं। यह राशि आपके बच्चों की पोस्ट-मैट्रिकुलेशन (Post-Matriculation) पढ़ाई, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस, के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
टिप: अगर आप इस राशि को निकालने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने रिटायरमेंट गोल्स (Retirement Goals) को ध्यान में रखें, क्योंकि बार-बार निकासी आपके भविष्य के फंड को कम कर सकती है।
घर खरीदने या बनाने के लिए पीएफ एडवांस
अगर आप अपने सपनों का घर खरीदने या बनाने की योजना बना रहे हैं, तो पीएफ अकाउंट आपकी मदद कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68B के तहत, घर खरीदने, जमीन खरीदने, या घर बनाने के लिए पीएफ से राशि निकालने की अनुमति है। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल तक ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। अगर आप अपने घर की मरम्मत (Renovation) या सुधार करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यह सुविधा घर के निर्माण के 5 साल बाद ही मिलती है। इसके अलावा, अगर आपको दूसरी बार मरम्मत के लिए राशि निकालनी है, तो पहली निकासी के 10 साल बाद ही ऐसा करना संभव है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस उद्देश्य के लिए आप केवल एक बार ही निकासी कर सकते हैं। निकासी की सीमा 36 महीने की बेसिक सैलरी (Basic Salary) और डीए (Dearness Allowance) या कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का कुल ब्याज सहित, या प्रॉपर्टी की लागत, जो भी कम हो, तक सीमित है।
उदाहरण: अगर आपकी मासिक बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो आप 36 महीने की सैलरी यानी 10.8 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका पीएफ बैलेंस और प्रॉपर्टी की लागत इसे अनुमति दे।
मेडिकल इमरजेंसी के लिए लचीले नियम
चिकित्सा आपात स्थिति (Medical Emergency) के लिए पीएफ से राशि निकालने के नियम काफी लचीले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68J के अनुसार, आप अपने, अपने जीवनसाथी, बच्चों, या माता-पिता के इलाज के लिए कभी भी राशि निकाल सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए कोई न्यूनतम सदस्यता अवधि की शर्त नहीं है, यानी आप नौकरी शुरू करने के तुरंत बाद भी यह राशि निकाल सकते हैं। आप जितनी बार जरूरी हो, उतनी बार निकासी कर सकते हैं। निकासी की सीमा 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए या आपके योगदान सहित ब्याज, जो भी कम हो, तक है।
महत्वपूर्ण: मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकासी में कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स (Documents) जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने पड़ सकते हैं।
रिटायरमेंट से पहले 90% तक निकासी
अगर आप रिटायरमेंट (Retirement) के करीब हैं, तो आपके लिए एक खास सुविधा है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68NN के तहत, अगर आप 54 साल की उम्र पार कर चुके हैं या रिटायरमेंट से एक साल पहले हैं, तो आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं। यह सुविधा आपको रिटायरमेंट की तैयारी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट (Financial Support) देती है। लेकिन ध्यान रखें, यह निकासी आप अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही कर सकते हैं।
सलाह: इस राशि का इस्तेमाल सोच-समझकर करें, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
विकलांगता के लिए विशेष प्रावधान
शारीरिक रूप से अक्षम (Physically Disabled) व्यक्तियों के लिए भी पीएफ से राशि निकालने की सुविधा है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68N के अनुसार, अगर आपको विकलांगता के कारण उपकरण (Equipment) खरीदने की जरूरत है, तो आप 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, या अपने योगदान सहित ब्याज, या उपकरण की लागत, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आप हर 3 साल में एक बार ले सकते हैं। यह प्रावधान उन लोगों के लिए मददगार है, जिन्हें विकलांगता के कारण नियमित खर्चों का सामना करना पड़ता है।

बेरोजगारी की स्थिति में राहत
PF advance withdrawal limit : अगर आप बेरोजगार (Unemployed) हो गए हैं, तो भी पीएफ अकाउंट आपकी मदद कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68H के तहत, अगर आपकी कंपनी या संस्था 15 दिनों से ज्यादा समय तक बंद रहती है और आपको बिना किसी मुआवजे के बेरोजगार होना पड़ता है, तो आप अपने योगदान सहित ब्याज की राशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको लगातार 2 महीने से ज्यादा समय तक सैलरी नहीं मिली है, तो भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में आप 75% राशि 1 महीने बाद और बाकी 25% 2 महीने बाद निकाल सकते हैं।
लोन चुकाने के लिए पीएफ से मदद
अगर आपने घर खरीदने, बनाने, या मरम्मत के लिए लोन (Loan) लिया है, तो पीएफ अकाउंट से उसकी रीपेमेंट (Repayment) में मदद मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68BB के अनुसार, अगर आप कम से कम 10 साल से ईपीएफ के सदस्य हैं, तो आप लोन के बकाया मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए राशि निकाल सकते हैं। इस स्थिति में, आप 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, या कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का कुल ब्याज सहित, या बकाया लोन की राशि, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।
उदाहरण: अगर आपका लोन का बकाया 15 लाख रुपये है और आपकी 36 महीने की सैलरी 12 लाख रुपये है, तो आप अधिकतम 12 लाख रुपये ही निकाल सकते हैं।
✅ PF Withdrawal Online : Step-by-Step प्रक्रिया (2025 में)
अगर आप EPF (Employees’ Provident Fund) से ऑनलाइन पैसा निकालना चाहते हैं, तो EPFO ने इसे बेहद आसान बना दिया है। नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना दफ्तर जाए, घर बैठे PF निकासी (PF Withdrawal Online) कर सकते हैं।
🧾 ज़रूरी शर्तें:
- UAN (Universal Account Number) एक्टिवेटेड हो
- UAN में आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक व वेरिफाइड हो
- eKYC पूरा हो
- सेवा समाप्ति या निकासी के कारण वैध हों
🖥️ ऑनलाइन PF निकालने की प्रक्रिया:
- 🔗 वेबसाइट खोलें:
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ - 🔐 UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें
- 🧾 ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें Select करें: “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)”
- 📄 मेंबर डिटेल्स चेक करें आधार, पैन, बैंक डिटेल्स वेरिफाई करें
- ✅ ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें
- 💼 PF Advance (Form 31) या अन्य विकल्प चुनें जैसे: मेडिकल, शादी, मकान, बेरोजगारी आदि
- 🧮 वांछित राशि भरें, कारण चुनें, और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें (यदि माँगा जाए)
- 🔐 ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें
⏱️ कितना समय लगता है?
- सामान्यतः 3 से 7 कार्यदिवस में राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है
2025 में पीएफ निकासी के नए अपडेट्स
2025 में ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब आप यूपीआई (UPI) और एटीएम (ATM) के जरिए भी अपने पीएफ की राशि निकाल सकते हैं। यह सुविधा मई या जून 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, ऑटो-सेटलमेंट (Auto-Settlement) की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है, जिसके तहत अब 95% क्लेम्स (Claims) 3 दिनों में सेटल हो जाते हैं। ईपीएफओ ने निकासी की सीमा को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है, जिससे आपात स्थिति में आपको ज्यादा मदद मिल सके।
टैक्स नियम और सावधानियां
पीएफ से निकासी करते समय टैक्स नियमों (Tax Rules) का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप 5 साल से पहले निकासी करते हैं और राशि 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो 10% टीडीएस (TDS) कटेगा (अगर आपके पास पैन कार्ड है) या 30% (अगर पैन कार्ड नहीं है)। हालांकि, 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा, मेडिकल इमरजेंसी या बिजनेस क्लोजर (Business Closure) जैसी वजहों से निकासी पर भी टैक्स छूट मिल सकती है।
सलाह: निकासी से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर (Financial Planner) से सलाह लें, ताकि आपका रिटायरमेंट फंड प्रभावित न हो।
पीएफ अकाउंट आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार है, लेकिन आपात स्थिति में यह आपकी मदद भी करता है। चाहे शादी, शिक्षा, मकान, मेडिकल इमरजेंसी, या बेरोजगारी की स्थिति हो, ईपीएफओ के नियम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। लेकिन बार-बार निकासी आपके रिटायरमेंट फंड को कम कर सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करें। 2025 में आए नए अपडेट्स ने निकासी को और आसान बना दिया है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर तुरंत अपने पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई सवाल है, तो ईपीएफओ के टोल-फ्री नंबर 1800-118-005 पर संपर्क करें।
