
rajasthan voter list 2025 : राजस्थान में वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) कार्यक्रम के तहत आज मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग यह सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जहां आम नागरिक अपना नाम चेक कर सकेंगे। इस ड्राफ्ट लिस्ट के सामने आते ही प्रदेश के लाखों वोटर्स के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है, खासकर उन मतदाताओं के जिनका स्थायी रूप से पता बदल चुका है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं।
16 लाख से ज्यादा वोटर्स को मिलेगा नोटिस
SIR voter list Rajasthan : निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम पिछली SIR में शामिल नहीं थे या जिन्होंने BLO (Booth Level Officer) को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में अलग से दर्ज किए जाएंगे। ऐसे करीब 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जिन्हें नोटिस जारी कर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
मतदाता राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट
👉 https://election.rajasthan.gov.in/
पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकेंगे।
97% वोटर्स से नहीं मांगे जाएंगे कोई दस्तावेज
SIR draft voter list today : राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान के 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को किसी भी तरह के दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन मतदाताओं की डिजिटल मैपिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि औसतन हर बूथ पर करीब 30 वोटर्स ऐसे होंगे, जिन्हें दस्तावेज देने होंगे। प्रदेश के कुल 5.48 करोड़ वोटर्स में से केवल 16.46 लाख यानी करीब 3% मतदाताओं को ही प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां
voter id name deletion Rajasthan : ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 📅 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान नोटिस जारी कर संबंधित वोटर्स की सुनवाई और वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी मामलों का निपटारा तय समयसीमा में किया जाएगा।
नाम हटाने से पहले अनिवार्य होगी सुनवाई
निर्वाचन विभाग ने साफ किया है कि बिना सुनवाई किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। SIR नियमों के अनुसार, किसी भी नाम को हटाने से पहले संबंधित ERO/AERO द्वारा लिखित आदेश जारी करना जरूरी होगा।यदि मतदाता निर्णय से असहमत हैं, तो वे पहले कलेक्टर और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।
61 हजार से ज्यादा बूथों की ड्राफ्ट लिस्ट राजनीतिक दलों को भी मिलेगी
SIR voter verification process : मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक, राज्य के सभी 41 जिलों, 199 विधानसभा क्षेत्रों और 61,136 मतदान बूथों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा।
इसके साथ ही वेबसाइट पर
- Absent List
- Shifted List
- Dead Voters List
- Already Enrolled List
भी उपलब्ध कराई जाएगी।
नए वोटर्स के नाम जुड़ने का भी मिलेगा मौका
निर्वाचन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाताओं को अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित करें। यदि किसी का नाम सूची में नहीं है, तो वह Form-6 और घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकता है।
इसके अलावा जो युवा
📌 1 अप्रैल 2026,
📌 1 जुलाई 2026 या
📌 1 अक्टूबर 2026
तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे भी Advance Form-6 भरकर पहले से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा सकते हैं।
