
Ration card e KYC : भारत सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें सबसे अहम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme), जिसके तहत लाखों लोगों को हर महीने मुफ्त या सस्ते दरों पर राशन मिलता है। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना को पारदर्शी और फर्जीवाड़े से मुक्त बनाने के लिए एक्शन मोड में आ गई हैं।
केंद्र सरकार की सख्ती: जरूरी है e-KYC
NFSA beneficiary : राशन कार्ड से जुड़ी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी कार्ड धारक ने समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराया, तो उसका मुफ्त राशन बंद हो सकता है। इस संबंध में सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कदम उन लोगों को सिस्टम से बाहर करने के लिए है जो अपात्र हैं लेकिन अब तक लाभ उठा रहे हैं।
अब होगा कार्ड धारकों का सत्यापन
अब दिल्ली सरकार ने भी राशन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार जल्द ही राशन कार्ड धारकों का व्यापक सत्यापन अभियान शुरू करने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत उन सभी लोगों के कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे:
- जो गरीबी रेखा से ऊपर (APL) हैं,
- जिनकी मृत्यु हो चुकी है,
- या फिर जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है।
यह सत्यापन अभियान इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि दिल्ली में पिछले 12 वर्षों से राशन कार्डों का सत्यापन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से यह प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिससे न तो नए पात्र लोग जोड़ पाए, और न ही पुराने अपात्र हट पाए।
हर 5 साल में होना चाहिए सत्यापन, लेकिन दिल्ली में रुका रहा 12 साल
Rajasthan ration card : नियमों के अनुसार, राशन कार्ड का सत्यापन और नवीनीकरण हर पांच साल में होना चाहिए। इसका मकसद है नए पात्र लोगों को जोड़ना और जो लोग अब अपात्र हो चुके हैं, उन्हें हटाना। लेकिन दिल्ली में साल 2013 के बाद से इस नियम का पालन नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि कई अपात्र लोग अब भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं, और कई योग्य परिवार इस सुविधा से वंचित रह गए हैं।
किन लोगों के कार्ड होंगे रद्द?
सत्यापन अभियान में फोकस इन बिंदुओं पर रहेगा:
- जिनकी मृत्यु हो चुकी है और फिर भी कार्ड एक्टिव हैं।
- जो सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- जिनकी आय अब पात्रता सीमा से ऊपर हो चुकी है।
- या फिर जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई है।
सरकार इन सभी मामलों में गहन जांच करेगी और संबंधित लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
दिल्ली में कितने लोग हैं राशन कार्ड धारक?
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल 17,78,372 राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से:
- 68,708 लाभार्थी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आते हैं।
- जबकि 17,09,664 लाभार्थी प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) की श्रेणी में हैं।
अब इन सभी का सत्यापन होगा और जरूरत पड़ने पर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही लंबित पड़े नए आवेदनों को भी प्रोसेस किया जाएगा।
राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट सामने आए हैं, जिनका उद्देश्य योजना की पारदर्शिता बढ़ाना और वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाना है।
‘गिव-अप’ अभियान: अपात्र लाभार्थियों का स्वैच्छिक नामांकन हटाना
Give Up Abhiyan Rajasthan : राज्य सरकार ने नवंबर 2024 से ‘गिव-अप’ अभियान शुरू किया, जिसमें अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटाने का अवसर दिया गया। 20 मार्च 2025 तक, इस अभियान के तहत 14,27,820 अपात्र व्यक्तियों ने अपने नाम योजना से हटवाए हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक जरूरतमंद लोग ही योजना का लाभ प्राप्त करें।
26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ की गई। अब तक 13,51,253 नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जा चुका है, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।
food security scheme : राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की पारदर्शिता बढ़ाना और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना है। लाभार्थियों को चाहिए कि वे समय पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करें ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न हों।

e-KYC की अनिवार्यता: लाभार्थियों का सत्यापन
योजना के तहत लाभार्थियों के लिए e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। 31 मार्च 2025 तक e-KYC नहीं कराने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जिससे वे योजना के तहत खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह कदम योजना में पारदर्शिता और अपात्र व्यक्तियों को हटाने के लिए उठाया गया है।
अपात्रता के मानदंड, जो योजना से बाहर होंगे
- आयकर दाता परिवार।
- सरकारी, अर्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी वाले परिवार।
- वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक वाले परिवार।
- चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार (यदि वाहन जीविकोपार्जन के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा हो)।
राशन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी
जो लाभार्थी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे या जो उपरोक्त अपात्रता मानदंडों में आते हैं, उनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और वे योजना के तहत खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः सभी पात्र लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर e-KYC प्रक्रिया पूरी करें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करें।