SI Bharti 2021 : राजस्थान एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि यदि दो दिन के भीतर सरकार अपना जवाब पेश नहीं करती है, तो इसे यह मान लिया जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल (एजी) और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि 13 अगस्त को एसआईटी की रिपोर्ट, 14 सितंबर को एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की दो बैठकों का पूरा विवरण रिकॉर्ड सहित प्रस्तुत किया जाए। यह मामला तब गंभीर हुआ जब एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी ने एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की। अब अदालत ने सरकार से अपेक्षा की है कि वह इन सिफारिशों पर अपनी स्थिति साफ करे और मामले में निर्णय ले।
Court order on SI Bharti : कोर्ट के आदेश की अवमानना पर होगी सख्त कार्रवाई
Court order on SI Bharti : अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि यथास्थिति बनाए रखने के उसके आदेश का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि आदेश के उल्लंघन से राज्य को कोई वित्तीय नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई भी संबंधित अधिकारी से की जाएगी। अदालत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
SI Bharti 2021 Update : याचिकाकर्ता की दलील: सरकार नहीं कर रही आदेशों की पालना
SI Bharti 2021 Update : याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा ने पुलिस मुख्यालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए स्टे एप्लिकेशन दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद सरकार ने न केवल जवाब दाखिल करने में देरी की, बल्कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के आदेश जारी कर दिए।
Demand to cancel SI Bharti : भर्ती रद्द करने की मांग
Demand to cancel SI Bharti : याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया जाए। वकील हरेंद्र नील ने कहा कि सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन एक महीने बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए ट्रेनी एसआई की फील्ड में तैनाती शुरू कर दी।
SI Bharti 2021 Rajasthan : सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक
SI Bharti 2021 Rajasthan : 18 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर भी रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत 2021 की भर्ती में चयनित किसी भी एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिया था।
20 trainee SI suspended : सुनवाई से पहले 20 ट्रेनी एसआई निलंबित
20 trainee SI suspended : हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले पुलिस विभाग ने अब तक 20 ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार, 3 जनवरी को जयपुर और उदयपुर रेंज के 11 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया। इसके अगले दिन बीकानेर रेंज आईजी ने 8 और अजमेर रेंज आईजी ने 1 ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया। एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की जांच में पेपर लीक मामले में 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 25 को जमानत मिल चुकी है।
सरकार पर बढ़ा दबाव
एसआई भर्ती 2021 का मामला सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कोर्ट द्वारा मांगी गई रिपोर्टें और स्पष्ट जवाब न केवल सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली पर भी संदेह पैदा कर रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि सरकार अगले दो दिनों में स्पष्ट जवाब नहीं देती है, तो अदालत इसे यह मान लेगी कि सरकार ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। यह मामला सिर्फ भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता का नहीं, बल्कि राज्य प्रशासन की विश्वसनीयता और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का है।
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