
CM Kanyadaan Scheme : आज के आधुनिक और महंगाई से भरे समय में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी शादी कर पाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एक ओर जहां बेटियों को अच्छी शिक्षा देना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर शादी के खर्च को जुटा पाना गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए काफी कठिन होता जा रहा है। अक्सर ऐसे हालात में उन्हें कर्ज तक लेना पड़ता है, जिससे उबरने में वर्षों लग जाते हैं। इन्हीं सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य की बेटियों की शादी में सहयोग के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana) की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से सरकार उन जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देती है, जो अपनी बेटियों की शादी के खर्च को उठाने में असमर्थ होते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है? (Kanyadan Yojana Rajasthan)
Kanyadan Yojana Rajasthan मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana) राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक और बिना किसी वित्तीय दबाव के विवाह समारोह संपन्न कर सकें। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को सरकार द्वारा बेटियों की शादी के समय सीधे आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है, जो कि लड़की की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय होती है। यदि लाभार्थी लड़की ने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो उसे ₹41,000 की सहायता राशि दी जाती है। वहीं, यदि वह स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण कर चुकी है, तो ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह संपूर्ण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर (Direct Bank Transfer – DBT) की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और राशि का दुरुपयोग न हो। इस योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने और अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग ₹24 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान स्वीकृत किया है। यह योजना न सिर्फ आर्थिक सहारा देती है, बल्कि इससे समाज में बेटियों की शिक्षा और उनके विवाह को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य (Objectives of Mukhyamantri Kanyadan Yojana) –
आर्थिक सहायता प्रदान करना – इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना – उन परिवारों का बोझ हल्का करना जो अपनी सीमित आय में बेटियों की शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा नहीं कर पाते।
सम्मानजनक विवाह सुनिश्चित करना – योजना के माध्यम से बेटियों की शादियों को गरिमा के साथ सम्पन्न कराना, ताकि उन्हें और उनके परिवार को समाज में सम्मान मिल सके।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना – बेटियों की शिक्षा और शादी को सहयोग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित करना।
बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना – समाज में बेटियों को बोझ न समझने की मानसिकता को बदलना और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
सामाजिक समानता को बढ़ावा देना – सभी वर्गों की बेटियों को समान अवसर देकर सामाजिक समरसता और न्याय को बढ़ावा देना।
शिक्षित बेटियों को प्रोत्साहन देना – योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षित बेटियों को अधिक राशि प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता शर्तें : Eligibility Of Kanyadan Yojana
Eligibility Of Kanyadan Yojana : राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जो निम्नलिखित हैं:
राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है – इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। आवेदक के पास वैध निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए – योजना में केवल बालिग लड़कियों को शामिल किया जाता है। शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना ज़रूरी है।
प्रत्येक परिवार की अधिकतम 2 बेटियाँ ही लाभ ले सकती हैं – एक परिवार से सिर्फ दो बेटियों को ही योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
माता-पिता की मृत्यु होने पर भी लाभ मिल सकता है – जिन कन्याओं के माता-पिता नहीं हैं (अनाथ लड़कियाँ), वे भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाती हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता – योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मदद पहुंचाना है, अतः लाभार्थी का परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) या कमजोर आय वर्ग में होना चाहिए।
Kanyadan Yojana Document : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Kanyadan Yojana Document : इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज योजना की पात्रता और पहचान को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हैं। नीचे आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है:
आधार कार्ड (Aadhaar Card):
आवेदक और लाभार्थी दोनों का आधार कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के रूप में अनिवार्य है।राशन कार्ड / BPL कार्ड (Ration Card / BPL Card):
परिवार की आर्थिक स्थिति प्रमाणित करने के लिए राशन कार्ड या गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty Line) का कार्ड आवश्यक है।जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate):
यदि आवेदक किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।आय प्रमाण पत्र (Income Certificate):
परिवार की वार्षिक आय दर्शाने वाला प्रमाण पत्र, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता है।मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate):
यह प्रमाणित करता है कि आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी है।लड़की का शैक्षिक प्रमाण पत्र (Educational Certificate of Girl):
योजना में लाभ की राशि लड़की की शिक्षा के अनुसार तय होती है, इसलिए 12वीं या स्नातक की मार्कशीट/सर्टिफिकेट जरूरी है।कन्या एवं वर की पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photographs of Bride and Groom):
दोनों की हाल की पासपोर्ट साइज तस्वीरें फॉर्म के साथ लगाना आवश्यक है।मोबाइल नंबर (Mobile Number):
आवेदन प्रक्रिया में OTP और अन्य सूचना प्राप्त करने के लिए एक वैध मोबाइल नंबर जरूरी है।बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
लाभ की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य है।पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आवेदक महिला विधवा है):
अगर आवेदन महिला द्वारा किया जा रहा है और वह विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
इन सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके सही विभाग में जमा करना होता है, ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके और पात्र लाभार्थी को सहायता राशि समय पर प्राप्त हो सके।

Kanyadan Yojana online Apply : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Kanyadan Yojana online Apply : राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana) को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है, ताकि पात्र नागरिक आसानी से घर बैठे ही योजना का लाभ ले सकें। नीचे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आसान और चरणबद्ध तरीके से बताया गया है:
ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया:
सबसे पहले Rajasthan SSO पोर्टल पर जाएं:
- ब्राउज़र में https://sso.rajasthan.gov.in टाइप करके वेबसाइट खोलें।
New User के तौर पर रजिस्ट्रेशन करें:
- वेबसाइट पर पहुँचने के बाद “Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
Jan Aadhaar विकल्प चुनें:
- रजिस्ट्रेशन के लिए “Jan Aadhaar” का चयन करें और उसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें।
OTP सत्यापन करें:
- आधार नंबर भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे दर्ज कर सत्यापन पूरा करें।
SSO ID और पासवर्ड बनाएं:
- सत्यापन के बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि विवरण भरकर SSO ID और Password बना लें। यह जानकारी आपके मोबाइल पर भेजी जाएगी।
SSO पोर्टल में लॉगिन करें:
- अब दोबारा sso.rajasthan.gov.in पर जाएं और Login पेज पर जाकर SSO ID, Password और Captcha Code डालकर लॉगिन करें।
योजनाओं की सूची से ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ चुनें:
- लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर कई योजनाएं दिखाई देंगी। वहां से “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana)” पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म भरें:
- अब योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार का विवरण, बेटी की शैक्षणिक योग्यता आदि सावधानीपूर्वक भरनी होगी।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
- योजना में बताई गई सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें, जैसे – आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि।
Submit पर क्लिक कर आवेदन पूर्ण करें:
- सारी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया:
सबसे पहले नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाएं:
- अपने जिले या तहसील के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के दफ्तर में जाएं।
आवेदन पत्र प्राप्त करें:
- कार्यालय से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन फॉर्म (Application Form) प्राप्त करें। कुछ कार्यालयों में यह फॉर्म निशुल्क दिया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर नाममात्र शुल्क लिया जा सकता है।
आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें:
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ जैसे – लड़की का नाम, जन्मतिथि, माता-पिता की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आय प्रमाण, निवास स्थान आदि को सही-सही भरें।
जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें
समाज कल्याण विभाग कार्यालय में आवेदन जमा करें:
- फॉर्म को भरने और दस्तावेज संलग्न करने के बाद उसे समाज कल्याण विभाग के उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आपने फॉर्म प्राप्त किया था।
पावती रसीद प्राप्त करें:
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद, कार्यालय से पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) लेना न भूलें। यह रसीद आपके आवेदन की पुष्टि के रूप में काम आएगी।