
Rajasthan Free Accident Insurance : राजस्थान सरकार प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना”। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह योजना पूरी तरह निशुल्क है। यानी लाभार्थियों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ता। सरकार स्वयं बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी दुर्घटना के बाद परिवार आर्थिक संकट में न फंसे और उसे तत्काल सहायता मिल सके। राजस्थान सरकार ने इस योजना को पूरे प्रदेश में 1 मई 2022 से लागू किया था। शुरुआत में यह योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नाम से संचालित होती थी, लेकिन वर्ष 2024 में सरकार बदलने के बाद इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। इस योजना का संचालन राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है।
योजना का उद्देश्य क्या है?
Ayushman card death claim amount : राजस्थान सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले या स्थायी रूप से घायल होने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। सड़क हादसे, बिजली का झटका, मकान गिरना, डूबना, जलना या अन्य दुर्घटनाओं के कारण यदि किसी परिवार पर संकट आता है, तो सरकार इस योजना के माध्यम से लाखों रुपये की आर्थिक सहायता देती है।

योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
1. दुर्घटना में एक सदस्य की मृत्यु
यदि किसी पंजीकृत परिवार के एक सदस्य की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो परिवार को:
₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु
यदि एक ही दुर्घटना में परिवार के एक से ज्यादा सदस्य की मौत हो जाती है, तो:
₹10 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है।
यह प्रावधान वर्ष 2023 में जोड़ा गया था।
3. स्थायी अपंगता की स्थिति
यदि दुर्घटना के कारण व्यक्ति के हाथ, पैर या आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचता है, तो भी योजना में सहायता दी जाती है।
सहायता राशि:
| दुर्घटना की स्थिति | सहायता राशि |
|---|---|
| दोनों हाथ/दोनों पैर निष्क्रिय | ₹3 लाख |
| दोनों आंखों की रोशनी चली जाना | ₹3 लाख |
| एक हाथ और एक पैर की क्षति | ₹3 लाख |
| एक आंख और एक पैर की क्षति | ₹3 लाख |
| एक हाथ/पैर/आंख की स्थायी क्षति | ₹1.5 लाख |
कौन लोग योजना के लिए पात्र हैं?
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के पात्र परिवारों को ही मिलेगा।
पात्रता की मुख्य शर्तें
- लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार के पास जनआधार कार्ड होना जरूरी है।
- परिवार मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होना चाहिए।
- दुर्घटना प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए।
- दुर्घटना योजना में शामिल श्रेणी की होनी चाहिए।
किन परिवारों को स्वतः लाभ मिलेगा?
Road accident death claim amount : सरकार ने इस योजना की प्रक्रिया काफी आसान रखी है। जिन परिवारों ने पहले से मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वे स्वतः ही इस दुर्घटना बीमा योजना में शामिल माने जाएंगे। उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है।
किन दुर्घटनाओं में मिलेगा लाभ?
राजस्थान सरकार ने कई प्रकार की दुर्घटनाओं को योजना में शामिल किया है।
योजना में शामिल प्रमुख दुर्घटनाएं
- सड़क दुर्घटना
- रेल हादसा
- वायु दुर्घटना
- मकान ढहना
- ऊंचाई से गिरना
- ऊंचाई से वस्तु गिरना
- बिजली का झटका
- डूबना
- जलना
- रासायनिक पदार्थ से दुर्घटना
इन परिस्थितियों में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
किन स्थितियों में लाभ नहीं मिलेगा?
सरकार ने कुछ मामलों को योजना से बाहर रखा है।
इन स्थितियों में क्लेम मान्य नहीं होगा
- प्राकृतिक मृत्यु
- हार्ट अटैक
- कैंसर
- टीबी
- आत्महत्या
- नशे के कारण हुई मृत्यु
- अपराध करते समय हुई क्षति
- युद्ध या आतंकी गतिविधि
- गर्भावस्था या प्रसव से जुड़ी मृत्यु
आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई
Rajasthan free accident insurance online : पहले इस योजना में दुर्घटना के 30 दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी था। लेकिन अब सरकार ने यह अवधि बढ़ाकर 60 दिन कर दी है। विशेष परिस्थितियों में 90 दिन तक भी आवेदन किया जा सकता है।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
दावा करते समय कई जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।
मृत्यु की स्थिति में
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- एफआईआर
- मर्ग रिपोर्ट
- अस्पताल की डेथ समरी
अपंगता की स्थिति में
- मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र
- अस्पताल की रिपोर्ट
- डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
- एफआईआर (यदि उपलब्ध हो)
ऑनलाइन क्लेम कैसे करें?
राजस्थान सरकार ने योजना की दावा प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है।
क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया
Step 1:
योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
Step 2:
जनआधार नंबर दर्ज करें।
Step 3:
OTP से लॉगिन करें।
Step 4:
दुर्घटना से जुड़ी जानकारी भरें।
Step 5:
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
Step 6:
फॉर्म सबमिट करें।
इसके बाद विभाग और बीमा कंपनी दस्तावेजों की जांच करेंगे।
कितने दिन में मिलेगा पैसा?
Rajasthan CM Ayushman Bima Yojana : यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो: 30 दिन के भीतर क्लेम का निस्तारण किया जा सकता है। राशि सीधे जनआधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
योजना की खास बातें
- योजना पूरी तरह निशुल्क है।
- किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ता।
- जनआधार से लिंक परिवार स्वतः पात्र बन जाते हैं।
- दुर्घटना में बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है।
सरकार ने किन लोगों को नया लाभ दिया?
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार:
- राजस्थान की पांचों बिजली कंपनियों के कर्मचारी और उनके परिवार भी योजना में शामिल किए गए हैं।
- एक साल तक के ऐसे बच्चे जिनका नाम जनआधार में नहीं जुड़ा, उन्हें भी पात्र माना जाएगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
आज के समय में दुर्घटनाएं अचानक परिवार को आर्थिक संकट में डाल देती हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार की यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। दुर्घटना के बाद मिलने वाली यह सहायता परिवार को आर्थिक सहारा देने के साथ भविष्य की परेशानियों को कम करने में मदद करती है।



