
Rajasthan Local Body Election : राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 को लेकर आज तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज शाम 4 बजे प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में नए विकास कार्यों की घोषणा नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही नए टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी करने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, आचार संहिता लागू होने से पहले स्वीकृत और शुरू हो चुके विकास कार्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी रह सकेंगे। प्रदेश के 309 शहरी निकायों में कुल 10,245 पार्षद पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया में पहले पार्षदों का निर्वाचन होगा। इसके बाद नगर निगमों में मेयर तथा नगर परिषद और नगरपालिकाओं में सभापति एवं अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा।

निकाय प्रमुखों के पदों पर आरक्षण
Rajasthan Municipal Election 2026 प्रदेश के 309 शहरी निकायों में निकाय प्रमुखों के पदों का आरक्षण भी तय किया जा चुका है। इनमें 60 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 50 पद अनुसूचित जाति (SC) और 11 पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं।
निकाय चुनाव में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रदेश के कुल 10,245 वार्डों में 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी में 33 प्रतिशत वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
वहीं, कुल वार्डों में से 1,933 वार्ड OBC, 1,794 वार्ड SC और 395 वार्ड ST वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। कुल 6,123 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। इनमें 4,120 वार्ड अनारक्षित ओपन और 2,003 वार्ड अनारक्षित महिला श्रेणी में हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की प्रक्रिया तेज
Rajasthan Local Body Election Date : राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 15 नवंबर तक दोनों चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश दिए थे। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने निकाय प्रमुखों और वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली। संबंधित सभी आंकड़े और जरूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। अब आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है।
आचार संहिता के चलते विधानसभा में अहम बिलों पर असर
Rajasthan Election Commission निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने का असर विधानसभा के मानसून सत्र पर भी पड़ सकता है। गुरुवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित नहीं करा सकेगी। इनमें समान नागरिक संहिता (UCC) बिल और खेजड़ी संरक्षण से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में दोनों विधेयक सदन में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन आचार संहिता के कारण इन्हें पारित कराने के लिए बाद में विधानसभा का सत्र बुलाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश की शहरी राजनीति में भी चुनावी गतिविधियां तेज हो जाएंगी और सभी 309 शहरी निकायों में आचार संहिता के नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। Rajasthan Urban Local Body Elections
प्रचार में प्रत्याशी इन वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे
- 🐪 ऊंटगाड़ी
- 🐂 बैलगाड़ी
- 🐎 टांगा
- 🚌 बस
- 🚛 ट्रक
- 🚐 मिनी बस
इनके लिए आयोग से लेनी होगी अनुमति
- कटआउट
- पोस्टर
- बैनर
- होर्डिंग



