
Rajsamand firecracker rules : आगामी त्योहारों को देखते हुए राजसमंद जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अरुणकुमार हसीजा ने ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियमों के तहत आतिशबाजी के लिए समय और स्थान संबंधी नियम निर्धारित किए हैं।
निर्देशों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में आतिशबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में बिना वैध अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) के पटाखों का भंडारण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना या दुर्घटना की आशंका को देखते हुए रॉकेट और रॉकेटनुमा आतिशबाजी की बिक्री एवं भंडारण पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। जिला प्रशासन ने सभी उपखंड मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
16 अक्टूबर तक कर सकेंगे अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन
Rajsamand Diwali firecracker guidelines : दीपावली के दौरान ग्रीन आतिशबाजी के विक्रय और उपयोग के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र लेने के इच्छुक व्यापारी 16 अक्टूबर 2026 तक संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अरुणकुमार हसीजा ने बताया कि आतिशबाजी से संबंधित नियमों में उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णयों और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी।

दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति
Rajsamand firecracker ban rules : निर्धारित समय के अनुसार दीपावली, गुरुपर्व और अन्य संबंधित त्योहारों पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी चलाने की अनुमति रहेगी। वहीं छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए उनके बॉक्स पर दिए गए नीरी (NEERI) के QR कोड को स्कैन किया जा सकता है।
अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदक को 2 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प और 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
Green crackers rules : प्रशासन ने अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के साथ-साथ स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल, पेट्रोल पंप और गैस गोदाम जैसे संवेदनशील एवं ज्वलनशील स्थानों के आसपास पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। व्यापारियों को केवल प्रशासन की ओर से स्वीकृत अस्थायी लाइसेंस वाले स्थानों पर ही पटाखों का भंडारण और क्रय-विक्रय करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अवैध रूप से आयातित आतिशबाजी की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।
बिना लाइसेंस पटाखे बेचते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 127 और 128 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
तेज आवाज वाले और लड़ीदार पटाखों पर सख्ती
Firecracker selling permission Rajsamand : सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों से अधिक आवाज पैदा करने वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्ती रहेगी। इसके साथ ही लड़ीदार पटाखों की बिक्री पर भी निगरानी रखी जाएगी। उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण और निगरानी करेंगे। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध रूप से आतिशबाजी का भंडारण या बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर मामला दर्ज कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।



