
Rajasthan Sarpanch Election : राजस्थान में आगामी सरपंच चुनाव को लेकर निवर्तमान सरपंचों के लिए महत्वपूर्ण नियम सामने आया है। ग्राम पंचायत में प्रशासक के पद पर कार्यरत व्यक्ति को सरपंच का चुनाव लड़ने से पहले अपना पद छोड़ना होगा। यदि नामांकन दाखिल करने से पहले प्रशासक पद से इस्तीफा नहीं दिया गया या इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, तो नामांकन खारिज हो सकता है।
दरअसल, प्रदेश की 10 हजार 290 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। इन ग्राम पंचायतों में कई जगह निवर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के आगामी चुनावों को देखते हुए प्रशासक के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। ऐसे में जो निवर्तमान सरपंच दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले प्रशासक के पद से विधिवत इस्तीफा देकर पदमुक्त होना होगा। केवल इस्तीफा देना ही पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि नामांकन से पहले इस्तीफे की स्वीकृति भी जरूरी होगी।
नामांकन से पहले इस्तीफा मंजूर होना जरूरी
Rajasthan Panchayat Election : राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने से पहले प्रशासक पद से इस्तीफा देना होगा। नामांकन पत्रों की जांच यानी स्क्रूटनी के दौरान यह देखा जाएगा कि उम्मीदवार प्रशासक के पद से विधिवत पदमुक्त हुआ है या नहीं। यदि नामांकन की जांच तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, तो संबंधित उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया जा सकता है। इसलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रशासकों के लिए समय रहते इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करवाना महत्वपूर्ण होगा।

प्रशासक का पद माना गया ‘लाभ का पद’
Sarpanch nomination rejection rules : राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासक के पद को ‘लाभ का पद’ माना है। इसी वजह से प्रशासक के पद पर रहते हुए सरपंच का चुनाव लड़ने में अयोग्यता की स्थिति बनती है। ऐसे में उम्मीदवारों को नामांकन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय पहले ही अपना इस्तीफा स्वीकार करवाकर पदमुक्त होना होगा।
सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटा सकती है
Rajasthan Sarpanch Election Administrator Rule : इस बीच सरकार के स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को एक साथ हटाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। यदि सरकार सामूहिक रूप से प्रशासकों को नहीं हटाती है, तो स्वैच्छिक इस्तीफे के मामलों में संबंधित जिला कलेक्टरों को इस्तीफा स्वीकार कर पदमुक्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था के बाद सरपंच चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे निवर्तमान सरपंचों के लिए पहले प्रशासक पद से इस्तीफा और उसकी स्वीकृति, फिर नामांकन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। Rajasthan Panchayat Election nomination guidelines



