
Rajasthan License Fees Change : राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में लागू लाइसेंस फीस संरचना में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, फूड यूनिट, जिम, स्वीमिंग पूल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नई वार्षिक फीस तय की गई है।
Rajasthan Food Business Rules : सरकार ने यह संशोधन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 105, 325 और 337 के तहत जारी किया है। विभाग के अनुसार इससे पहले वर्ष 2017 और 2020 में भी फीस संरचना में संशोधन किया गया था, जबकि अब एक बार फिर विभिन्न श्रेणियों में शुल्क बढ़ाया गया है। नई दरों के लागू होने के बाद होटल और फूड कारोबार से जुड़े व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
Rajasthan License Fees Change : होटलों में लाइसेंस फीस
| होटल श्रेणी | नगर निगम | नगर परिषद | नगर पालिका |
|---|---|---|---|
| 50 कमरों तक | ₹25,000 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| 51 से 100 कमरे | ₹50,000 | ₹40,000 | ₹30,000 |
| 100 से अधिक कमरे (स्विमिंग पूल/जिम सहित) | ₹75,000 | ₹60,000 | ₹55,000 |
| 101 से 150 कमरे | ₹1,00,000 | ₹80,000 | ₹70,000 |
| 150 से अधिक कमरे | ₹1,50,000 | ₹1,25,000 | ₹1,00,000 |

रेस्टोरेंट और फूड कारोबार के लिए तय हुई नई फीस
| कारोबार श्रेणी | नगर निगम | नगर परिषद | नगर पालिका |
|---|---|---|---|
| नॉन-एसी रेस्टोरेंट (100 कुर्सियों तक) | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| एसी रेस्टोरेंट | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| 100 से अधिक कुर्सियों वाले एसी रेस्टोरेंट | ₹30,000 | ₹25,000 | ₹20,000 |
| कैफे / मिठाई / बेकरी / कन्फेक्शनरी | ₹5,000 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| फास्ट फूड / चाट / पकौड़ी / मोबाइल फूड वैन | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| गैस युक्त शीतल पेय विक्रेता | ₹1,000 | ₹700 | ₹600 |
मोबाइल फूड वैन, जिम और मिनरल वाटर प्लांट भी दायरे में
Rajasthan Hotel License Fees : सरकार ने मोबाइल फूड वैन, आइसक्रीम फैक्ट्री, मिनरल वाटर प्लांट, जिम और स्वीमिंग पूल जैसी इकाइयों के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में लाइसेंस फीस निर्धारित की है। विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब आवासीय भवनों में नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि पहले से संचालित और लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के नवीनीकरण की अनुमति शर्तों के साथ दी जाएगी साथ ही मास्टर प्लान अथवा भू-उपयोग परिवर्तन के तहत व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग क्षेत्रों में लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे।

नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
Rajasthan Restaurant License Fees : सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा है। नियम तोड़ने पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लगातार उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन ₹500 तक अतिरिक्त दंड वसूला जाएगा। गंभीर मामलों में लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसके अलावा ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के उल्लंघन पर भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
अस्थायी लाइसेंस की भी सुविधा
Business License Update : सरकार ने मेलों और विशेष आयोजनों के लिए अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था भी लागू की है। इसके तहत एक माह तक के लिए रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल संचालन की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए साप्ताहिक शुल्क ₹500 निर्धारित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित लाइसेंस फीस को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
पूछे जाने वाले सवाल
1 : नई लाइसेंस फीस किन कारोबारों पर लागू होगी?
उत्तर: नई फीस होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई दुकान, मोबाइल फूड वैन, जिम, स्वीमिंग पूल, मिनरल वाटर प्लांट समेत कई व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू होगी।
2 : क्या बिना लाइसेंस व्यापार करने पर कार्रवाई होगी?
उत्तर: हाँ, बिना लाइसेंस संचालन करने पर ₹5000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। लगातार उल्लंघन पर प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
3 : क्या आवासीय क्षेत्रों में नया व्यापारिक लाइसेंस मिलेगा?
उत्तर: नहीं, सरकार ने आवासीय भवनों में नई व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई है।
4 : क्या पुराने लाइसेंसधारकों को राहत मिलेगी?
उत्तर: पहले से संचालित और लाइसेंस प्राप्त इकाइयों को शर्तों के साथ लाइसेंस नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी।
5 : अस्थायी लाइसेंस कितने समय के लिए मिलेगा?
उत्तर: मेलों और विशेष आयोजनों के लिए अधिकतम एक माह तक का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जा सकेगा।



