
Ration News : राज्य सरकार की ओर से गिव अप अभियान की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। अभियान के तहत जिले में अब तक कुल 2435 परिवारों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन गिवअप अभियान के तहत आवेदन किया है। जिसमें कुल 9913 सदस्य शामिल है, जो खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासित किया जा चुका है।
अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 में ऐसे परिवार जिसमे कोई आयकर दाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर व एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आता हो को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है। जिले में अब तक कुल 2435 परिवारों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गिवअप अभियान के तहत आवेदन किया है, जिसमें कुल 9913 सदस्य शामिल है, को खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासित किया जा चुका है। राज्य सरकार के गिव अप अभियान में जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, ऐसे 105 अपात्र परिवारों के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी राजसमंद द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, तत्पश्चात सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार वसूली एवं विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों के प्रत्येक सदस्यों की ईकेवाईसी पोस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा की जा रही है । जिले के खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों में से ईकेवाईसी के लिए लम्बित सदस्य उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित होकर पोस मशीन के माध्यम से ईकेवाईसी करवाना सुनिश्चित करें।
Give UP Abhiyan : इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन
Give UP Abhiyan : सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, जिन लाभार्थियों ने अपनी राशन कार्ड से संबंधित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें आगामी समय में सरकारी राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान समेत कई राज्यों में यह नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र और वास्तविक लाभार्थी ही सब्सिडी वाले अनाज का लाभ लें। ई-केवाईसी के अंतर्गत लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराना होता है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है। सरकार बार-बार अपील कर रही है कि सभी लाभार्थी समय रहते निकटतम जन सुविधा केंद्र या राशन डीलर के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी पूरी करें, ताकि भविष्य में उन्हें राशन मिलने में कोई परेशानी न हो।
Khadya Suraksha Yojana : गिव अप अभियान के तहत ऐसे हटवाएं अपना नाम
Khadya Suraksha Yojana : गिव अप अभियान के तहत राशन से नाम हटवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यदि कोई परिवार स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से बाहर होना चाहता है, तो वह गिव अप फॉर्म भरकर अपना नाम योजना से हटवा सकता है। यह फॉर्म संबंधित जिला रसद कार्यालय, ई-मित्र केंद्र या उचित मूल्य दुकान (FPS) पर उपलब्ध होता है। लाभार्थी को इसमें अपना नाम, राशन कार्ड नंबर, पारिवारिक विवरण और गिव अप का कारण भरना होता है। फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल या संबंधित जिले की वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है। सत्यापन के बाद, संबंधित परिवार को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाता है और इसकी पुष्टि SMS या पोर्टल पर दी जाती है। यह प्रक्रिया उन परिवारों के लिए आवश्यक है जो अब सरकारी अनाज की जरूरत महसूस नहीं करते और योजना का लाभ किसी जरूरतमंद को स्थानांतरित करना चाहते हैं।
Free Ration Update : गिव अप अभियान का उद्देश्य
गिवअप अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ केवल योग्य और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना है। इस अभियान के माध्यम से स्वेच्छा से ऐसे अपात्र परिवारों को योजना से बाहर किया जा रहा है, जो वर्तमान में सरकार से सस्ते या मुफ्त राशन का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं और नियमों के अनुसार इस योजना के पात्र नहीं हैं। इस पहल का मकसद यह भी है कि जो परिवार आयकरदाता हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर या जीविकोपार्जन हेतु वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक है, या जिनके सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं – वे स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटाएं, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को जगह मिल सके। यह अभियान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे राशन वितरण प्रणाली में अनुचित लाभ लेने वालों की पहचान कर उन्हें हटाया जा सके और योग्य लोगों को जोड़कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

Ration Card Status check : राशन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है या किसी प्रकार का सुधार करवाया है, तो आप इसे ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं
http://food.raj.nic.in
Menu में “राशन कार्ड विवरण” (Ration Card Report) या “Status of Ration Card” विकल्प पर क्लिक करें।
कभी-कभी यह “E-PDS Portal” या “राशन कार्ड की स्थिति” नाम से भी दिखता है।अपना जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
राशन कार्ड नंबर, नाम या आवेदन संख्या दर्ज करें
- यदि आपके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है, तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं।
Captcha कोड डालें और ‘Search’ या ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
अब आपके राशन कार्ड की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिसमें यह जानकारी मिलेगी:
- आपका राशन कार्ड स्वीकृत हुआ या नहीं
- वितरण की स्थिति
- कार्ड में कितने सदस्य जुड़े हैं
- किस प्रकार का राशन कार्ड है (APL/BPL/Antyodaya)
राजस्थान में राशन कार्ड से नाम हटा या नहीं – कैसे चेक करें?
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें:
http://food.raj.nic.in
होमपेज पर “राशन कार्ड विवरण (Ration Card Report)” या “E-PDS Portal” के लिंक पर क्लिक करें।
अब “Ration Card Search” पेज खुलेगा। यहाँ आप निम्न में से किसी एक जानकारी से खोज सकते हैं:
- राशन कार्ड नंबर
- सदस्य का नाम
- मोबाइल नंबर
- पंचायत / वार्ड चयन के आधार पर
राशन कार्ड डिटेल्स खुलने के बाद उसमें जुड़े सभी सदस्यों के नाम दिखेंगे।
यहाँ चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं।
- यदि नाम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका नाम हटा दिया गया है।
- यदि नाम दिख रहा है, तो आप अभी भी योजना में शामिल हैं।