
राजसमंद। Desuri Ghat route update : चारभुजा मंदिर में 22 सितंबर को आयोजित होने वाले देवझूलनी एकादशी मेले और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं रामदेवरा यात्रियों के आवागमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देसूरी नाल के घाट सेक्शन में भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार हसीजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 12 सितंबर 2026 को सुबह 5 बजे से 25 सितंबर 2026 की रात 10 बजे तक देसूरी जिला पाली की ओर से आने वाले और राजसमंद जिले से देसूरी की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों का निर्धारित मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।यह प्रतिबंध ग्राम रूपनगर, जिला राजसमंद सीमा से लेकर गोमती चौराहा तक देसूरी नाल घाट सेक्शन पर लागू रहेगा। इस अवधि में भारी वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्रशासन द्वारा उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद की ओर से प्रशासन को अवगत कराया गया था कि 22 सितंबर को देवझूलनी एकादशी के अवसर पर चारभुजा मंदिर में बड़ा मेला आयोजित होगा। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा रामदेवरा जाने वाले यात्री भी चारभुजा जी के दर्शन कर आगे अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। ऐसे में मेले के दौरान चारभुजा कस्बे और आसपास के मार्गों पर यात्रियों एवं दर्शनार्थियों की संख्या काफी बढ़ने की संभावना है। प्रशासन के अनुसार इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। पूर्व वर्षों में इस मार्ग पर गंभीर सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसी को देखते हुए आमजन, श्रद्धालुओं और रामदेवरा यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों का रूट डायवर्ट करने का निर्णय लिया गया है।

वैकल्पिक मार्ग से गुजरेंगे भारी वाहन
Rajsamand traffic restrictions : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि देसूरी नाल मार्ग पर प्रतिबंध के बावजूद भारी वाहनों के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं। संबंधित वाहन चालक इन वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि मार्ग परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य चारभुजा क्षेत्र में श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना तथा यातायात को सुचारू बनाए रखना है।
इन वाहनों पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
Charbhuja Mela traffic 2026 : आदेश में कुछ वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। स्थानीय निवासियों के सामान्य हल्के वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाले सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड और कानून-व्यवस्था में तैनात अधिकारियों के वाहन भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। रेलवे से संबंधित वाहनों को भी छूट दी गई है। Ramdevra Yatra route update
25 सितंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश
Devjhulni Ekadashi Mela : जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी यह आदेश पूरे राजसमंद जिले में प्रभावी रहेगा और 25 सितंबर 2026 की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। प्रशासन ने भारी वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रतिबंधित मार्ग पर जाने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। इससे चारभुजा मेले के दौरान श्रद्धालुओं और रामदेवरा यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




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